ITR Form 2025-26: आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सभी सात ITR फॉर्म – ITR-1 से लेकर ITR-7 तक और ITR-V फॉर्म जारी कर दिए हैं. इतना ही नहीं, 19 मई को एक नया फॉर्म ITR-U भी लॉन्च किया गया है, जिसके ज़रिए टैक्सपेयर्स पिछले 48 महीनों तक की पुरानी या गलत रिटर्न्स को सही कर सकते हैं. लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं? जवाब है – नहीं! असल में, भले ही फॉर्म्स डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन आयकर विभाग की वेबसाइट पर इन्हें फाइल करने वाली जो सुविधाएं होती हैं, जिन्हें ITR e-filing utilities कहा जाता है, वो फिलहाल काम नहीं कर रही हैं.
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क्या होती हैं ITR e-filing utilities?
ITR फाइल करने के लिए आयकर विभाग तीन तरीके देता है –
1. ऑनलाइन यूटिलिटी (ज्यादातर सामान्य टैक्सपेयर्स के लिए)
2. ऑफलाइन यूटिलिटी (JSON फॉर्मेट)
3. एक्सेल यूटिलिटी
ऑनलाइन यूटिलिटी में आपकी कुछ जानकारियां पहले से भरी हुई होती हैं, जिन्हें आप देखकर सही कर सकते हैं और फिर रिटर्न जमा कर सकते हैं. पिछले साल लगभग 43.82% टैक्सपेयर्स ने इसी तरीके से अपना ITR फाइल किया था.
ऑफलाइन या एक्सेल टूल्स में आपको पहले यूटिलिटी डाउनलोड करनी होती है, कंप्यूटर पर फॉर्म भरना होता है और फिर उसे वेबसाइट पर अपलोड करके सबमिट करना होता है.
इस साल देरी क्यों हो रही है?
हालांकि, आयकर विभाग ने कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस साल ITR फॉर्म्स में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं – जैसे ITR-U फॉर्म – जिस वजह से यूटिलिटीज को अपडेट करने में समय लग रहा है.
क्या डेडलाइन बढ़ सकती है?
बहुत से लोग सोच रहे हैं कि कहीं फाइलिंग की डेडलाइन तो नहीं बढ़ेगी? लेकिन इसकी संभावना कम है. आमतौर पर टैक्सपेयर्स जून-जुलाई में ही रिटर्न फाइल करते हैं और विभाग के पास अब भी तैयारी के लिए समय है.
ITR फाइल करने की अंतिम तारीख
जो लोग ऑडिट के दायरे में नहीं आते, उनके लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है. इस तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने पर लेट फाइन लग सकता है.
इसलिए अभी के लिए, आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपने सही फॉर्म चुना है और बाकी जानकारियों की जांच कर लें. जैसे ही यूटिलिटी चालू होगी, तुरंत फाइलिंग कर पाएं.
