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December 15, 2024 4:11 am

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RBI Rules: जानिए RBI का नियम…….’अगर इतने दिन नहीं किया लेनदेन, बैंक अकाउंट हो जाएगा बंद……

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आज हर किसी के पास बैंक खाता है।  विभिन्न कारणों से लोग बैंक खाता खोलते हैं, जैसे बचत, व्यापार लेनदेन, एफडी और आरडी। इसके अलावा, ऑनलाइन भुगतान भी होता है। बैंक खाता रखने से कई फायदे मिलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह बंद हो सकता है अगर आप इसमें लेनदेन नहीं करते? 

आरबीआई (Reserve Bank Of India) कहता है कि बैंक खाते से लेनदेन करना चाहिए। अगर कोई ऐसा नहीं करता, तो उसका अकाउंट डीएक्टिव हो सकता है। कितने दिनों में बैंक अकाउंट से लेनदेन करना आवश्यक है?

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कितने दिनों में बैंक खाते से लेनदेन किया जाना चाहिए-

अगर आप बैंक अकाउंट यूजर हैं, तो दो साल के अंदर व्यापार करना होगा। अगर आप अपने बैंक अकाउंट से कोई लेनदेन नहीं करते हैं और दो साल से अधिक हो गए हैं, तो आपका खाता निष्क्रिय हो जाएगा।

निष्क्रिय बैंक खाता क्या होता है?

दरअसल, बैंक खाता डीएक्टिव होने पर आप किसी भी तरह का लेनदेन नहीं कर सकते। आप बैंक खाते में जमा राशि का भी उपयोग नहीं कर सकते। रकम बैंक खाते में जमा होगी और उस पर नियमित ब्याज मिलेगा।

कैसे बैंक खाता एक्टिव करें? 

डीएक्टिवेटेड बैंक अकाउंट को चालू करने के लिए आपको अपनी बैंक शाखा में जाना होगा। वहाँ केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों को जमा करें, जैसे केवाईसी फॉर्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड और दो तस्वीरें। यदि खाता ज्वाइंट है, तो दोनों खाताधारकों को बैंक में KYC दस्तावेज भी देने होंगे।

RBI का नियम क्या है?

भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, बैंक खाते में दो साल से अधिक समय तक कोई लेनदेन नहीं होता है, तो खाता एक्टिव नहीं होने के कारण डीएक्टिव घोषित किया जाता है। ऐसे में, आपको बैंक जाकर केवाईसी प्रक्रिया को अपनाना होगा। आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। अगर आपके डीएक्टिव खाते में कोई बैलेंस नहीं है, तो आप पर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी।

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