नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही के अदालत में हाजिर न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। सोमवार को बतौर गवाह अपना बयान दर्ज कराने के लिए अभिनेत्री को समन जारी किया गया था, लेकिन उनके पेश न होने और वकील द्वारा हाजिरी से छूट की याचिका दाखिल करने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया। विशेष न्यायाधीश गगनदीप सिंह ने कहा कि अभिनेत्री का यह रवैया उचित नहीं है और किसी को भी अदालत की कार्यवाही को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अदालत ने नोरा फतेही को नया समन जारी करते हुए 6 नवंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का कड़ा निर्देश दिया है।
मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने अदालत को सूचित किया कि अभिनेत्री को 22 अक्टूबर को ही ईमेल और वॉट्सऐप के माध्यम से समन तामील करा दिया गया था, लेकिन उनकी ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। दूसरी ओर, अभिनेत्री के कानूनी प्रतिनिधि ने तर्क दिया कि उन्हें 29 अक्टूबर को समन के संबंध में सूचित किया गया था। उल्लेख है कि सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े इस हाई-प्रोफाइल मामले में नोरा फतेही से जांच एजेंसियां पहले भी कई दौर की पूछताछ कर चुकी हैं। अभिनेत्री पर सुकेश से एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की लग्जरी गाड़ी सहित कई कीमती उपहार लेने के आरोप लगे थे। हालांकि, एजेंसियों के समक्ष दिए अपने बयानों में नोरा फतेही ने खुद को इस मामले की शिकार (पीड़ित) बताया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें अभियोजन पक्ष के गवाह (Prosecution Witness) के रूप में सूचीबद्ध किया था।
यह पूरा प्रकरण रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से लगभग 200 करोड़ रुपये की कथित ठगी से जुड़ा हुआ है। सुकेश चंद्रशेखर पर आरोप है कि उसने वर्ष 2020 से 2021 के दौरान खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय का वरिष्ठ अधिकारी बताकर तथा स्पूफिंग तकनीक का उपयोग कर यह भारी-भरकम राशि वसूली थी। शिकायत मिलने के बाद अगस्त 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज कर सुकेश को गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ मकोका (MCOCA) के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस का नाम भी मुख्य आरोपियों में शामिल है।








