नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. यही वजह है कि उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले यानी मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने और उन्हें हिरासत में रखने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से नौ अप्रैल को वैध करार दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज यानी 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सुनवाई के लिए जारी मुकदमों की सूची में अरविंद केजरीवाल की याचिका भी शामिल है.
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दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनकी गिरफ्तारी को वैध करार दिया था और कहा था कि बार-बार समन जारी करने के बावजूद जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास ‘थोड़ा विकल्प’ बचा था. उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता केजरीवाल की ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद संघीय एजेंसी की हिरासत में भेजे जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं.
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बता दें कि यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति बनाने और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से संबंधित है. इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था. इसी मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह गिरफ्तार हुए हैं. मनीष सिसोदिया जहां जमानत मिलने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं संजय सिंह जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं.
बीते दिनों अरविंद केजरीवाल की ओर से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के समक्ष उपस्थित हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी और इसके बाद सीजेआई ने कहा था वह सोमवार को इस मामले को देखेंगे. हाईकोर्ट द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद ही ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था. अरविंद केजरीवाल को अदालत ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और वह अब तिहाड़ जेल में बंद हैं.