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November 2, 2026 7:53 pm

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सहारा रिफंड की 50 हजार रुपये की सीमा खत्म; सरकार ने जारी किए तीन नए हेल्पलाइन नंबर

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सहारा इंडिया में अपनी मेहनत की कमाई जमा करने वाले करोड़ों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से रिफंड का इंतजार कर रहे निवेशकों को अब अपनी जमा राशि वापस पाने के लिए बड़ी रकम का दावा करने का अवसर मिलेगा। केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय की ओर से जारी ताजा जानकारी के मुताबिक, सहारा रिफंड के लिए पहले लागू 50 हजार रुपये की अधिकतम सीमा हटा दी गई है। अब पात्र जमाकर्ता अपनी पूरी बकाया राशि के लिए दावा कर सकते हैं। इसके साथ ही रिफंड पोर्टल पर आवेदन और शिकायतों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए तीन नए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं।

अब पूरी जमा राशि के लिए कर सकेंगे दावा

सहारा रिफंड को लेकर निवेशकों की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि वे अपनी जमा रकम के मुकाबले सीमित राशि का ही दावा कर पा रहे थे। अब सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, 50 हजार रुपये की अधिकतम सीमा समाप्त कर दी गई है। इससे उन जमाकर्ताओं को भी फायदा मिलने की उम्मीद है, जिनकी सहारा की विभिन्न सहकारी समितियों में इससे कहीं अधिक रकम फंसी हुई है।

हालांकि, पूरी राशि का दावा करने का मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक निवेशक को बिना सत्यापन के तत्काल पूरा भुगतान मिल जाएगा। रिफंड के लिए आवेदन की जांच और पात्रता से जुड़ी प्रक्रियाएं पहले की तरह लागू रहेंगी।

रिफंड से जुड़ी परेशानी के लिए तीन नए हेल्पलाइन नंबर

सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन करते समय कई निवेशकों को तकनीकी समस्याओं और दस्तावेजों से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए तीन नए संपर्क नंबर जारी किए गए हैं।

निवेशक इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:

  • 011-44716198
  • 011-44716498
  • 011-44716887

इन नंबरों के माध्यम से रिफंड पोर्टल पर आवेदन, तकनीकी दिक्कतों और शिकायतों से संबंधित सहायता प्राप्त की जा सकती है।

अब तक 9,585 करोड़ रुपये से ज्यादा लौटाए गए

सहकारिता मंत्रालय की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 22 अक्टूबर 2026 तक सहारा की पात्र जमाकर्ताओं को 9,585 करोड़ रुपये से अधिक की रकम उनके बैंक खातों में वापस की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत रिफंड प्रक्रिया के लिए कुल 10 हजार करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इसके लिए 31 दिसंबर 2026 तक की समयसीमा तय की गई है। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य सहारा की सहकारी समितियों में फंसी पात्र जमाकर्ताओं की रकम को निर्धारित नियमों के अनुसार वापस करना है।

सहारा रिफंड के लिए कैसे करें आवेदन?

जिन निवेशकों ने अभी तक रिफंड के लिए आवेदन नहीं किया है, वे केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (CRCS) के आधिकारिक सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। वहां मांगी गई जानकारी भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन प्रक्रिया के दौरान आधार कार्ड से जुड़ा सक्रिय मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी जरूरी है। निवेशकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका आधार बैंक खाते से जुड़ा हो, ताकि पहचान सत्यापन और भुगतान की प्रक्रिया में परेशानी न आए।

पहले रिजेक्ट हो चुका आवेदन भी दोबारा कर सकते हैं जमा

जिन निवेशकों के पुराने आवेदन दस्तावेजों में कमी या अन्य कारणों से खारिज हो गए थे, उनके लिए भी राहत की व्यवस्था की गई है। ऐसे निवेशक अपडेटेड रिफंड पोर्टल पर उपलब्ध ‘Resubmission Login’ विकल्प के माध्यम से दोबारा आवेदन जमा कर सकते हैं।

इसके लिए पहले आवेदन में बताई गई कमियों को ठीक करना होगा और जरूरी दस्तावेज फिर से अपलोड करने होंगे। इसके बाद नए सिरे से आवेदन की जांच की जाएगी।

सहारा रिफंड से जुड़ी इस नई व्यवस्था से उन निवेशकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से अपनी जमा पूंजी वापस पाने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, निवेशकों को सलाह है कि वे आवेदन और भुगतान से जुड़ी जानकारी केवल आधिकारिक पोर्टल तथा सरकारी माध्यमों से ही प्राप्त करें।

Rajesh Bhagtani
Author: Rajesh Bhagtani

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