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April 18, 2025 9:02 am

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UPS Rule: तस्वीर साफ नहीं……’10 साल से कम की नौकरी पर क्या नहीं मिलेगी पेंशन?

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केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS का ऐलान किया गया है और ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी. सरकार की ओर से नई पेंशन स्कीम की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते शनिवार को बताया था कि इससे 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. हालांकि, सरकार की इस नई स्कीम में कुछ नियम तय किए गए हैं, जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है. इसमें सबसे खास ये है कि सरकार ने 10000 रुपये न्यूनतम पेंशन (Pension) तय की है, लेकिन इसे पाने के लिए भी एक शर्त पूरा करना जरूरी है.

मिनिमम इतनी पेंशन का प्रावधान

दरअसल, UPS के ऐलान के साथ जो जो दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, उन पर नजर डालें तो केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले 23 लाख कर्मचारियों के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, जिसे राज्य सरकारें भी अपनी इच्छानुसार लागू कर सकती है. महाराष्ट्र ने तो इसे मंजूरी भी दे दी है. इसके तहत कर्मचारी के अंतिम 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50 फीसदी हिस्‍सा रिटायरमेंट के बाद आजीवन दिया जाएगा, लेकिन कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक नौकरी करना जरूरी है. इसके साथ ही यूपीएस में 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन का भी जिक्र किया गया है.

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10000 रुपये पेंशन के लिए ये शर्त 

सबसे खास बात इसी 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन से जुड़ी हुई है. दरअसल, सरकार की ओर से इसके लिए एक शर्त लगाई गई है, जिसके तहत कर्मचारी कम से कम 10 साल की सर्विस करने बाद ही इस न्यूनतम पेंशन का हकदार होगा. लेकिन अगर किसी ने 10 साल से कम नौकरी की है तो क्या उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी? इस बारे में अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि सरकार का कहना है कि कम से कम 10 साल की सर्विस पर न्यूनतम 10 हजार रुपये मंथली पेंशन मिलेगाी. लेकिन उससे कम सर्विस पर क्या प्रावधान होगा, इस मुद्दे पर सस्पेंस बना हुआ है.

वहीं अगर बात करें कि 10 साल से ज्यादा और 25 साल से कम नौकरी करने वालों की, तो इसके लिए एक खास फॉर्मूले के आधार पर पेंशन तय की जाएगी. मान लीजिए अगर कोई कर्मचारी 24 साल की नौकरी कर लेता है, तो फिर उसे न्यूनतम नहीं बल्कि 25 साल के लिए तय किए गए 50% की तुलना में कुछ कम या 45-50% के बीच पेंशन मिल सकती है.

ये हैं यूपीएस के अन्य बड़े लाभ 

UPS के अन्य लाभों की बात करें तो कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली में से किसी एक योग्‍य सदस्‍य को कर्मचारी के पेंशन का 60 फीसदी हिस्‍सा दिया जाएगा, जबकि अगर किसी कर्मचारी ने सिर्फ 10 साल या उससे अधिक तक सर्विस की है तो उसे कम से कम पेंशन 10 हजार रुपये दिए जाने का प्रावधान है.

नई स्कीम के अन्य और बड़े लाभों के बारे में बताएं तो यूपीएस के तहत ग्रेच्‍युटी के अलावा रिटायरमेंट पर एकमुश्‍त राशि भी दी जाएगी. इसका कैलकुलेशन कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्‍से के तौर पर किया जाएगा. इसमें ग्रेच्‍युटी की अमाउंट ओपीएस की तुलना में कम हो सकती है.

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