केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना को पेश किया है, जो नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत ही समांतर है. इस योजना को 1 अप्रैल 2025 यानी वित्त वर्ष 2026 से लागू किया जाएगा. केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन देने के लिए इस योजना की घोषणा की है. यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) के तहत सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा. अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो फैमिली पेंशन (Assured Family Pension) का भी प्रावधान है. इसके अलावा, मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दिया जाएगा.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है?
- शनिवार को कैबिनेट से यूनिफाइड पेंशन योजना की मंजूरी मिल गई. UPS के तहत अब रिटायर्ड कर्मचारियों को 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% निश्चित पेंशन के तौर पर दिया जाएगा. हालांकि ये पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक सर्विस करनी होगी.
- वहीं अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो परिवार को भी एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा, जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी को मिलने वाले पेंशन का 60 फीसदी होगा.
- मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि जो लोग 10 साल तक ही नौकरी करते हैं तो उन्हें कम से कम 10 हजार रुपये की पेंशन दी जाएगी.
किसे मिलेगा इसका लाभ?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. अगर राज्य सरकारें इस स्कीम को लागू करती हैं, तो भी इसका लाभ दिया जाएगा. यूनिफाइड पेंशन योजना या UPS को सरकारी कर्मचारियों को निश्चित पेंशन और फैमिली पेंशन की गारंटी देकर बेहतर वित्तीय सुरक्षा पेश करने के लिए तैयार किया गया है. इसके अलावा, जैसे-जैसे महंगाई बढ़ेगी, वैसे ही इस योजना के तहत पेंशन में बढ़ोतरी का भी प्रावधान है.
UPS और NPS में से आपको कोई एक चुनना चाहिए. अगर आपने यूपीएस का विकल्प एक बार चुन लिया तो कभी भी एनपीएस नहीं चुन पाएंगे. वहीं अगर आपने एनपीएस का विकल्प चुन लिया तो कभी भी UPS का ऑप्शन नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे.
UPS में कितना देना होगा योगदान?
सरकार के इस योजना के तहत NPS के जैसे ही सैलरी में से कंट्रीब्यूशन देना होगा. सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस के तहत 10 फीसदी का योगदान देना होगा, जो NPS के तहत भी दिया जाता है. हालांकि सरकार ने यूपीएस में अपना कंट्रीब्यूशन 14 फीसदी से बढ़ाकर 18.5 फीसदी कर दिया है. यानी कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा पेंशन मिल सकता है.
अगर 50 हजार बेसिक सैलरी तो कितना मिलेगा पेंशन?
जैसा कि इस योजना के तहत कहा गया है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 12 महीने के एवरेज बेसिक सैलरी का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर दिया जाएगा. इस हिसाब से कैलकुलेशन करें तो अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और आप NPS की जगह UPS का विकल्प चुनते हैं और आपके अंतिम 12 महीने की एवरेज बेसिक पे 50 हजार रुपये है तो आपको इस योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी. हालांकि इसके बाद महंगाई राहत (DR) अलग से जोड़ा जाएगा.
वहीं अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है और उसकी पेंशन 30 हजार रुपये मंथली रहती है तो फैमिली को एक निश्चित महीने की पेंशन 18 हजार रुपये होगी, क्योंकि कर्मचारी के मौत के बाद फैमिली को पेंशन कर्मचारी को मिले लास्ट पेंशन का 60 फीसदी देने का प्रावधान है.