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September 2, 2026 1:24 pm

क्रीमी लेयर विवाद में केंद्र को राहत नहीं! सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार, अब 17 सितंबर को सुनवाई

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नई दिल्ली: OBC क्रीमी लेयर के मानदंड को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच चल रही कानूनी बहस में मंगलवार को एक अहम घटनाक्रम सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2026 के अपने फैसले पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार ने अदालत से इस फैसले के प्रभाव और खासतौर पर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन (CSE) 2025 के उम्मीदवारों पर इसके लागू होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था। अदालत ने केंद्र की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई अब 17 सितंबर 2026 को होगी।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च 2026 को OBC क्रीमी लेयर से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाया था। अदालत ने स्पष्ट किया था कि OBC उम्मीदवार को क्रीमी लेयर में रखने या आरक्षण के लाभ से बाहर करने के लिए केवल उसके माता-पिता की आय को आधार नहीं बनाया जा सकता। इसके साथ सामाजिक स्थिति और अन्य प्रासंगिक मानदंडों को भी ध्यान में रखना होगा।

इस फैसले का असर खासतौर पर उन मामलों पर पड़ सकता है, जहां उम्मीदवार के माता-पिता PSU या निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं और उनकी सैलरी के आधार पर उम्मीदवार को क्रीमी लेयर में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ऐसे मामलों में केवल वेतन को आधार बनाने की व्यवस्था पर सवाल उठाया था।

केंद्र सरकार की क्या चिंता है?

केंद्र सरकार का कहना है कि मार्च के फैसले को पुराने मामलों पर लागू करने में व्यावहारिक दिक्कतें सामने आ रही हैं। खासतौर पर CSE 2025 के उन उम्मीदवारों को लेकर चिंता जताई गई है, जिनकी परीक्षा और चयन प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है और जिन्हें सेवा आवंटन का इंतजार है।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से इस बात पर स्पष्टीकरण मांगा है कि मार्च 2026 के फैसले को CSE 2025 के उम्मीदवारों पर किस तरह लागू किया जाए। सरकार का तर्क है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मानदंड में बदलाव करने से उम्मीदवारों की सेवा आवंटन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया?

मंगलवार को जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने केंद्र की याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने तत्काल तौर पर मार्च के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के सामने इस मामले में व्यावहारिक कठिनाइयों का मुद्दा उठाया। वहीं, मूल याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने केंद्र की याचिका की स्वीकार्यता पर शुरुआती आपत्ति जताई।

17 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 17 सितंबर 2026 को सूचीबद्ध किया है। तब केंद्र की दलीलों और संबंधित पक्षों के जवाब पर विस्तार से विचार किया जाएगा। फिलहाल अदालत ने मार्च के फैसले पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई है।

OBC क्रीमी लेयर का मुद्दा क्यों अहम है?

OBC आरक्षण व्यवस्था में क्रीमी लेयर का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत उन्नत वर्गों को आरक्षण के लाभ से बाहर रखना है, ताकि आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी वास्तविक जरूरत है। इसके लिए केवल आय ही नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिति, माता-पिता की नौकरी और पद समेत विभिन्न मानदंडों का ढांचा मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के मार्च के फैसले में इसी व्यवस्था की व्याख्या को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठे थे।

अब आगे क्या होगा?

फिलहाल मार्च 2026 के फैसले पर तत्काल रोक नहीं लगी है। 17 सितंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट केंद्र की आपत्तियों, CSE 2025 के उम्मीदवारों पर फैसले की लागू होने की स्थिति और क्रीमी लेयर तय करने से जुड़े व्यापक सवालों पर आगे सुनवाई करेगा।

इस मामले का फैसला OBC आरक्षण के तहत क्रीमी लेयर निर्धारित करने की प्रक्रिया के साथ-साथ सिविल सेवा चयन प्रक्रिया पर भी असर डाल सकता है। हालांकि, अंतिम स्थिति सुप्रीम कोर्ट की आगे की सुनवाई और आदेश के बाद ही स्पष्ट होगी।

Rashmi Repoter
Author: Rashmi Repoter

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