पुरानी पेंशन की मांग को लेकर 20 साल से चले आ रहे विरोध और आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरका ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) उतारी. लेकिन, इसके सामने आने के साथ ही विरोध भी शुरू हो गया है. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस स्कीम में भी बहुत सारी खामियां और सवाल हैं, जिनका जवाब सरकार की ओर से मिलना चाहिए. सबसे बड़ा सवाल तो वीआरएस को लेकर है. अगर कोई कर्मचारी 60 साल की उम्र से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनता है तो उसे पेंशन कब से मिलेगी.
जब इस बार में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन से पूछा गया तो उनका दो टूक जवाब था कि आप रिटायर चाहे जब हों यूपीएस के तहत पेंशन सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने के बाद ही मिलेगी. इसका कर्मचारी संगठनों ने भारी विरोध किया है. उनका कहना है कि वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को कई साल तक पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है. ऐसे में क्या गारंटी है कि वह कर्मचारी वीआरएस के बाद पेंशन की उम्र तक जिंदा रहेगा या नहीं. क्या सरकार इस बात की गारंटी लेती है कि वीआरएस लेने वाले कर्मचारी की रिटायरमेंट की उम्र तक मौत नहीं होगी.
Health Tips: इन लोगों को कर सकता है नुकसान……..’रोज खाते हैं रेड-रेड एप्पल तो पढ़ लें ये खबर….
क्यों नाराज हैं कर्मचारी संगठन
पुरानी पेंशन को लेकर संघर्ष करने वाले संगठन ‘नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत’ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि इस बारे में वित्त सचिव ने खुद प्रेस कांफ्रेंस में साफ तौर पर कहा है. उन्होंने कहा था कि रिटारयरमेंट आप चाहे जब लेंगे, लेकिन पेंशन की शुरुआत रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने के बाद ही होगी. जाहिर है कि इससे जल्दी रिटायर होने वाले कर्मचारियों के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी.
हर विभाग में अलग आयु सीमा
सबसे बड़ी मुश्किल ये भी है कि देश में हर विभाग के लिए रिटायरमेंट की अवधि भी अलग-अलग है. विश्वविद्यालयों में रिटायरमेंट की आयू 65 साल की है, जबकि डॉक्टरों की आयु सीमा भी ज्यादा है. केंद्रीय कर्मचारी 60 साल में रिटायर होंगे तो कुछ जगह 58 साल की आयु सीमा निर्धारित है. इस लिहाज से यूपीएस में वीआरएस के बाद पेंशन की दिक्कत ज्यादा हो जाएगी.
संगठनों ने जताया तगड़ा विरोध
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मान लीजिए किसी युवक की नौकरी 25 साल में लग जाती है तो वह 50 साल की उम्र में यूपीएस की अनिवार्य सर्विस अवधि 25 साल को पूरा कर लेता है और 50 फीसदी पेंशन का हकदार हो जाता है. ऐसे में अगर वह व्यक्ति 50 साल की उम्र में रिटायर होना चाहता है तो उसे अपनी पेंशन पाने के लिए 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएस नियमों के तहत पेंशन की शुरुआत तो 60 साल की उम्र के बाद ही होगी.