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February 9, 2025 4:40 pm

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NEET UG 2024 Hearing Live: सुप्रीम कोर्ट से अंतिम फैसला सुनाने की उम्मीद………’40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई शुरू…….’

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सुप्रीम कोर्ट मेडिकल प्रवेश परीक्षा के आयोजन में अनियमितताओं और कदाचार का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. की अध्यक्षता वाली पीठ चंद्रचूड़ ने सोमवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-दिल्ली के निदेशक से अपने तीन बेहतरीन प्रोफेसरों को परीक्षा के भौतिकी के पेपर में एक पेचीदा और “अस्पष्ट” प्रश्न को 24 घंटे के भीतर हल करने और वापस रिपोर्ट करने के लिए कहा। उनके उत्तर का प्रभाव चार लाख से अधिक अभ्यर्थियों के कुल अंकों पर पड़ेगा, जिनमें 44 छात्र भी शामिल हैं जिन्होंने परीक्षा में उत्तम अंक प्राप्त किए हैं।

सॉलिसिटर जनरल ने की प्रतिशत प्रणाली की व्याख्या

सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि, “नीट में एक परसेंटाइल सिस्टम है। परसेंटाइल एक आंकड़ा है जो गणना के बाद आता है और इस परीक्षा में यह 50 परसेंटाइल था और इस परीक्षा में यह 164 अंक आता है। पिछले साल यह 137 अंक था।” जो दर्शाता है कि इस वर्ष छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है और 24 लाख छात्रों का यह बैच अधिक मेहनती था और पाठ्यक्रम में कटौती की गई थी।”

 याचिकाकर्ताओं की ओर से नरेंद्र हुडा हुए पेश

श्री हुड्डा ने कहा, “यहां उन्हें जो प्रश्न पत्र मिला वह 20 मिनट देर से मिला। वे उस प्रश्न पत्र को पहले 3 घंटे तक पकड़े रहे और फिर उस पेपर को उन्होंने 3 घंटे तक अपने पास रखा, इसलिए ये सभी लोग 6 घंटे तक पेपर को पकड़े रहे।

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व्यक्तिगत शिकायतों के लिए एससी जाएं

सीजेआई ने कहा है कि जिन उम्मीदवारों को व्यक्तिगत शिकायतें हैं, वे उन शिकायतों के समाधान के लिए उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं।

सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा?

सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि, “शुरुआत में, मैं बता सकता हूं कि शीर्ष 100 छात्र 95 केंद्रों, 56 शहरों और 18 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में फैले हुए हैं।”

 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई शुरू, सुप्रीम कोर्ट से अंतिम फैसला सुनाने की उम्मीद

सुप्रीम कोर्ट 5 मई को आयोजित नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने, दोबारा परीक्षा देने और अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर 23 जुलाई को सुनवाई फिर सुनवाई कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश की एक पीठ डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं।

शीर्ष अदालत ने 22 जुलाई को आईआईटी, दिल्ली के निदेशक से नीट-यूजी 2024 के बहुविकल्पीय प्रश्न के सही उत्तर के संबंध में अपनी राय देने के लिए तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित करने को कहा है।

सीजेआई ने बाकी वकीलों से, जो दोबारा परीक्षण के लिए बहस कर रहे हैं, ईमेल से लिखित दलीलें भेजने को कहा।

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