जयपुर, 27 जनवरी। जयपुर विकास प्राधिकरण जोन-13 में चौंमू कस्बा में कृषि भूमि पर जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बने बेसमेंट व उसके उपर दो अवैध दुकानों के निर्माण की की नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।
महानिरीक्षक पुलिस श्री कैलाश चन्द्र विश्नोई ने बताया जोन-13 में चौंमू कस्बा में कृषि भूमि पर जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बने बेसमेंट व उसके उपर दो अवैध दुकानों के अवैध निर्माण किये जाने पर निर्माणकर्ता की धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 27.01.2025 को उक्त अवैध निर्माण इत्यादि को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईटों की दीवारों से चुनवाकर सील चपड़ी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।
उक्त कार्यवाही मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्श चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन-द्वितीय, प्रवर्तन अधिकारी जोन-13 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
