जयपुर विकास आयुक्त आनन्दी ने बताया कि नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर में आवंटियों को चार त्रैमासिक किस्तों में ब्याज एवं पैनल्टी में छूट के साथ राशि जमा करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह छूट प्रथम किस्त दिनांक 31.03.2025 तक जमा की शर्त पर दी गई थी, जिसे 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ाया गया है।
उल्लेखनीय है कि जयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर के व्यापारियों द्वारा आवंटन पत्र जारी करने एवं बिना ब्याज व शास्ति की राशि जमा कराने हेतु बार-बार जेडीसी से निवेदन किया गया। इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग द्वारा एक माह में प्रकरण के निस्तारण करने के निर्देशों के फलस्वरूप दिनांक 31.03.2025 तक जमा करवाये जाने पर ब्याज व पेनल्टी की छूट प्रदान करने के आदेश जारी किये गये थे। इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग द्वारा पुनः आदेश जारी कर 30 अप्रैल, 2025 तक बढ़ाया गया है।
जेडीए की ट्रांसपोर्ट नगर के आवंटियों से अपील है कि प्रथम किस्त दिनांक 30.04.25 तक जमा करवाकर इस ब्याज एवं पैनल्टी में छूट का लाभ ले।
