जयपुर में शुक्रवार देर रात करीब 2.30 बजे 15 थानों की पुलिस ने होटल रमाडा के मेनारी क्लब पर छापा मारा। क्लब में नशा करते 16 लड़की और 28 लड़कों को पकड़ा (डिटेन) गया है। इनमें होटल का स्टाफ भी शामिल है। पिछले कई दिनों से मिल रही शिकायत के बाद आज पुलिस न
जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया- रात 11 बजे के बाद सिटी में नाइट क्लब चालू नहीं रखना है। बावजूद इसके देर रात तक होटल में क्लब और शराब पार्टी चलने की सूचना मिली थी। इस पर पहले सिटी स्पेशल टीम (सीएसटी) को मौके पर भेजा गया। शिकायत का सत्यापन कराया गया।
होटल के क्लब में पार्टी कर रहे लोगों को पकड़कर ले गई पुलिस।
सुबह 4 बजे तक चली कार्रवाई
जानकारी सही पाए जाने पर रात ढाई बजे पुलिस ने होटल में रेड की, जो सुबह साढे 4 बजे तक चली। पुलिस लाइन और प्रोटोकॉल के अधिकारियों को देर रात मौके पर भेज कर सभी को डिटेन कर आदर्श नगर थाने लेकर आए। थाने पर सभी 16 लड़कियों के कोटपा एक्ट (नियम के विरुद्ध सिगरेट, हुक्के का इस्तेमाल करना) में चालान काटे गए। फिर छोड़ दिया गया। 28 युवकों को अभी भी शांतिभंग में थाने पर रखा हुआ है। आदर्श नगर थाना इलाके में स्थित होटल के मेनारी क्लब के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। सुबह साढ़े आठ बजे तक किसी भी तरह की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी।
होटल में देर रात शराब और हुक्का परोसा जा रहा था।
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होटल में देर रात परोसा जा रहा था नशा
होटल में रात 2.30 बजे तक डिस्को चल रहा था। मौके पर टीम गई तो देखा की युवक और युवतियों को शराब परोसी जा रही थी। खुले में खाने-पीने वाली जगह पर बैठ कर हुक्का भी परोसा जा रहा था, जबकि इसके लिए अलग से स्मोक जोन होना चाहिए।
सभी को पुलिस की गाड़ियों में थाने ले जाया गया।
लोकल थाने को नहीं दी गई थी सूचना
जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया- ऑपरेशन एसीपी प्रोटोकॉल प्रदीप यादव और एडिशनल डीसीपी प्रोटोकॉल रणवीर मीणा के सुपरविजन में किया गया। इस ऑपरेशन में जयपुर सिटी के कुल 15 थानों की पुलिस को मौके पर बुलाया गया। लाइन से भी फोर्स को बुलाया गया था। लोकल थाना आदर्श नगर को इसकी जानकारी नहीं दी गई। कार्रवाई होने के बाद आदर्श नगर थाना पुलिस को जानकारी दी गई।
15 थानों से पुलिस की गाड़ियां होटल पहुंची।
रात 11 बजे तक ही चल सकते हैं पब, बार और डिस्को
जयपुर पुलिस कमिश्नर के आदेश हैं कि सिटी में डिस्को, पब, बार रात 11 बजे तक चल सकते हैं। अगर इस के बाद कोई भी संचालन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रमाडा के खिलाफ पुलिस को शिकायत मिली थी। इसके बाद कार्रवाई की गई। हालांकि कुछ बार,पब और होटल को इसमें छूट दी गई है। छूट का मुख्य कारण यह है कि उनके यहां पर बजने वाले संगीत की आवाज कैम्पस से बाहर नहीं जानी चाहिए। हुक्के को लेकर नियम है कि कहीं पर भी बालिग को पिला सकते हैं। जिस जगह पर खाने, पीने और बच्चों की मौजूदगी हो, वहां पर हुक्का नहीं पिला सकते। होटल, बार और पब को हुक्का और सिगरेट पिलाने के लिए स्मोकिंग जोन बनाना जरूरी है।