टैक्सपेयर्स ध्यान दें! सालाना टैक्स भरने की आज (31 जुलाई 2024) आखिरी तारीख है। जी हां, इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन आ गई है। और ऐसा लगता है कि अधिकारियों ने टैक्स डेडलाइन को बदलने का फैसला अभी तक नहीं लिया है। पिछले साल (2023) कई टैक्सपेयर्स को उस समय हैरानी हुई थी जब टैक्स भरने की आखिरी तारीख आगे नहीं बढ़ाई गई। चलिए आपको बताते हैं कि अगर आज यानी आखिरी तारीख तक आपने आईटीआर (ITR) फाइल नहीं किया तो क्या होगा?
आईटीआर लेट फी पेनल्टी
जो टैक्सपेयर्स 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उन्हें पेनल्टी फी (जुर्माना) भरनी होगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 31 दिसंबर 2024 तक देरी के साथ रिटर्न फाइल किया जा सकता है। आप दिसंबर तक आईटीआर भले ही फाइल कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको Income tax Act, 1961 के सेक्शन 234F के तहत 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा। बता दें कि जिनकी इनकम 5 लाख रुपये तक है उनके लिए टैक्स फाइलिंग डेडलाइन मिस करने पर 1000 रुपरये पेनल्टी है। ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपका देय टैक्स 0 है तो भी आपको पेनल्टी फीस आईटीआर फाइल करने पर देनी होगी।
लेट फीस के अलावा, इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को आउटस्टैडिंग टैक्स पर ब्याज भी देना होगा। यह ब्याज टैक्स की वास्तविक ड्यू डेट से टैक्स चुकाने की अवधि के बीच कैलकुलेट होता है।
किसे चुकानी पड़ती है पेनल्टी फीस?
जब बेसिक छूट की लिमिट से इनकम ज्यादा हो
बेसिक छूट लिमिट (basic exemption limit) से ज्यादा इनकम वाले टैक्सपेयर्स को देर से टैक्स फाइल करने पर पेनल्टी देनी होती है। अलग-अलग टैक्स रिजीम के लिए यह लिमिट अलग है। नए टैक्स रिजीम में सभी टैक्सपेयर्स के लिए 3 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री है जबकि पुराने टैक्स रिजीम में भी छूट की लिमिट अलग-अलग है जो टैक्सपेयर की उम्र पर निर्भर करती है।
सेक्शन 139 (1) के तहत क्या है शर्त:
विदेश यात्रा (Foreign Travel): अगर आप विदेश यात्रा पर 2 लाख या इससे ज्यादा पैसे खर्च करते हैं तो आपके ITR फाइल करना होगा।
बिजली बिल (Electricity Bills): अगर आप कुल 1 लाख रुपये या इससे ज्यादा का बिजली बिल भरते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत होगी।
बैंक डिपॉजिट (Bank Deposits): अगर किसी व्यक्ति के करंट बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपये या ज्यादा रकम है तो आईटीआर की जरूरत होगी।
विदेशी एसेट्स (Holding Foreign Assets): अगर आपके पास विदेशी एसेट्स या इनकम है तो आपको ITR फाइल करना जरूरी है।