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November 23, 2024 2:49 am

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ITR Filing: 4-5 हफ्तों में नहीं आए पैसा तो ऐसे चेक करें स्‍टेटस……….’ITR फाइल करने के बाद नहीं किया ये काम तो अटक सकता है रिफंड!

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आयकर विभाग ने इनकम टैक्‍स फाइल करने की आखिरी डेट 31 जुलाई निर्धारित की है. इसके बाद इनकम टैक्‍स फाइल किया तो जुर्माना देना होगा. वहीं जो लोग पहले ही ITR फाइल कर चुके हैं, उन्‍हें रिफंड मिलना शुरू हो चुका है. वहीं तमाम टैक्‍सपेयर्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं. आमतौर पर रिटर्न फाइल करने की तारीख से  4-5 हफ्ते के अंदर रिफंड आ जाता है, लेकिन कई बार कुछ वजहों से रिफंड अटक भी सकता है. यहां जानिए अटकने की वजहें और रिफंड स्‍टेटस चेक करने का तरीका.

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ये गलतियां हो सकती हैं रिफंड अटकने की वजह

रिफंड पाने के लिए आपको सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं करना होता है, बल्कि उसे ई-वेरिफाई भी कराना होता है. जब तक आप ITR उसे ई-वेरिफाई नहीं करेंगे, आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा. ई-वेरिफिकेशन के बाद रिफंड आने में 4-5 हफ्ते का समय लग सकता है. इसलिए ये काम करना न भूलें. ई-वेरिफिकेशन के अलावा भी कुछ गलतियों के कारण रिफंड अटक सकता है जैसे- PAN से आधार का लिंक न होना, आयकर विभाग की ओर से भेजे गए ई-मेल का जवाब न देना, टीडीएस का मैच न होना, आपका अकाउंट नंबर या IFSC कोड गलत होना आदि.

अगर सब कुछ सही है फिर भी न आए रिफंड तो

अगर स‍बकुछ सही है यानी आपने आईटीआर ठीक से फाइल किया है और ई-‍वेरिफिकेशन वगैरह भी कर लिया है और किसी तरह की चूक नहीं की, लेकिन फिर भी आपका रिफंड नहीं आया तो परेशान न हों. आप वेबसाइट पर जाकर रिफंड का स्‍टेटस चेक कर सकते हैं. कई बार आपका रिफंड तकनीकी कारणों से भी अटक सकता है. ये है स्‍टेटस चेक करने का प्रोसेस-

  • सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.
  • यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करके लॉग-इन करें.
  • अब आपको स्क्रीन पर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म शो होगा.
  • इसके बाद फॉर्म के नीचे ड्रॉप-डाउन लिस्ट से ऑप्शन पर क्लिक करें और आईटीआर पर सेलेक्ट करें.
  • अब आपको असेसमेंट ईयर दर्ज करके सबमिट करना है.
  • इसके बाद रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए आपको ITR Acknowledgment Number पर क्लिक करना है.
  • इसके बाद आपको स्क्रीन में आईटीआर रिफंड का स्टेटस शो हो जाएगा.
स्‍टेटस चेक करने का ये भी है तरीका
  • सबसे पहले https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाएं.
  • पेज को नीचे की ओर स्‍क्रॉल करने पर आपसे दो तरह की जानकारी मांगी जाएंगीं, एक पैन नंबर और दूसरा जिस साल का रिफंड बाकी है वो साल, इन जानकारियों को दर्ज कीजिए.
  • अब आपको कैप्चा कोड को भरना होगा.
  • इसके बाद Proceed पर क्लिक कर दीजिए. स्टेटस आपके सामने होगा.
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