जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक शुरू हो गई है. इस बैठक में कई फैसले लिए जा सकते हैं. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट (AAC) ब्लॉक्स, जिनमें 50% से अधिक फ्लाई ऐश होता है, उन्हें HS कोड 6815 के तहत रखा गया है. इस बदलाव के बाद, इन ब्लॉक्स पर 18% की बजाय 12% जीएसटी लगाया जाएगा.
फोर्टिफाइड चावल के टैक्स स्ट्रक्चर को सरल करते हुए, काउंसिल ने इस पर 5% जीएसटी लगाने का निर्णय लिया है, चाहे इसका उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए हो. वहीं, रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पर भी टैक्स दरों को लेकर पूरी डिटेल सामने आ गई है. साधारण नमक और मसालों से तैयार पॉपकॉर्न, अगर पैकेज्ड और लेबल्ड नहीं है, तो 5% जीएसटी लगेगा. वहीं पैकेज्ड और लेबल्ड होने पर यह दर 12% होगी. जबकि चीनी जैसे कारमेल से तैयार पॉपकॉर्न को “चीनी कन्फेक्शनरी” की कैटेगरी में रखा गया है और इस पर 18% जीएसटी लगेगा.
पुरानी गाड़ियों पर जीएसटी दर में बढ़ोतरी
पुरानी और इस्तेमाल की गई गाड़ियों, जिनमें इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल हैं, की बिक्री पर जीएसटी दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है. बीमा मामलों पर निर्णय को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. इस मुद्दे पर मंत्रियों के समूह (GoM) की बैठक में सहमति नहीं बन पाई थी, इसलिए इसे आगे की जांच के लिए भेजा गया है.