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2024 में बढ़कर 1 लाख हुई थी ऑटो-सैटलमेंट की लिमिट
EPFO ने अप्रैल 2020 में ऑटो-क्लेम फैसेलिटी की शुरुआत की थी। पहले इस सुविधा के जरिये 50,000 रुपये तक की रकम ही निकाल सकते थे। हालांकि, 4 साल बाद यानी मई 2024 में इसमें बदलाव कर लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया। लेकिन EPFO ने अब इसकी लिमिट सीधे 5 लाख रुपये तक कर दी है।
कितने दिनों में होगा क्लेम सैटलमेंट?
इसके अलावा अब पीएफ क्लेम का सैटलमेंट भी बस 3 से 4 दिनों में होगा। पहले इसके लिए 10 से 15 दिन का समय लगता था। बता दें कि EPFO अब शादी, पढ़ाई और घर खरीदने के लिए भी पीएफ ऑटो-क्लेम फैसेलिटी देने जा रहा है। पहले सिर्फ बीमारी और अस्पताल के खर्च के लिए ही ये सुविधा मिलती थी। यानी अब आप बच्चे की शादी, पढ़ाई और मकान खरीदने के लिए पैसा निकालना चाहते हैं तो एडवांस क्लेम अपने आप सैटल हो जाएंगे।
कैसे होगा ऑटो क्लेम सेटलमेंट?
- ऑटो सेटलमेंट में PF क्लेम को सिस्टम अपने आप प्रॉसेस करता है। मतलब इसमें मैनुअली किसी भी कर्मचारी की जरूरत नहीं पड़ती है।
- अगर आपका UAN नंबर आधार, पैन और बैंक अकाउंट से लिंक है। साथ ही KYC कम्प्लीट है तो आप जैसे ही पैसा निकालने की रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे, विदड्रॉ की प्रॉसेस शुरू हो जाएगी। मतलब, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके क्लेम की जांच शुरू कर देगा।
- 3 से 4 दिन में आपका क्लेम प्रॉसेस हो जाएगा और आपके द्वारा मांगी गई रकम सीधे बैंक खाते में आ जाएगी।

Author: Geetika Reporter
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