Change In Rule: एक अक्टूबर से केंद्र सरकार नियम बदलने जा रही है। जिसमें आधार कार्ड से लेकर टीडीए में भी बदलाव किया जाएगा। इन सभी बदवाल का ऐलान वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण ने किया था। ये ऐलान बजट 2024पेश करने के दौरान कही गई थी।
वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2024के दौरान टैक्स में बदलाव को लेकर ऐलान किया था। इसमें कुछ बदलाव प्रभावी है तो कुछ बदलाव एक अक्टूबर से होंगे। इन बदलावों में आधार कार्ड, STT,TDS,डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024है।
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डायरेक्ट टैक्स विवाद स्कीम
डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 1अक्टूबर 2024से लागू होने वाली है। यह स्कीम पेडिंग टैक्स विवाद को सुलझाने का मौका देती है। विवाद से विश्वास योजना 22जुलाई, 2024तक विवादों को खत्म करने से संबंधित है। इसके तहत वे टैक्सपेयर्स आते हैं। जिनका उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष टैक्स, ब्याज, दंड या शुल्क से संबंधित विवाद चल रहे हैं।
इस योजना के तहत दी जाने वाली निपटान राशि भुगतान के समय पर निर्भर करती है। जो करदाता 1अक्टूबर, 2024और 31दिसंबर, 2024के बीच निपटान का विकल्प चुनते हैं। उन्हें विवादित टैक्स राशि का पूरा भुगतान करना होगा या विवादित ब्याज, जुर्माना या शुल्क का 25फीसदी भुगतान करना होगा। हालांकि, जो व्यक्ति 31दिसंबर, 2024के बाद निपटान करना चाहते हैं। उन्हें विवादित कर राशि का 110फीसदी या ब्याज, जुर्माना या शुल्क का 30फीसदी भुगतान करना होगा।
2. आधार कार्ड
केंद्रीय बजट 2024में आधार संख्या के बजाय आधार नामांकन आईडी का उल्लेख करने की अनुमति देने वाले प्रावधान को खत्म करने का प्रस्ताव किया गया। इस फैसले का लक्ष्य पैन कार्ड के दुरुपयोग को खत्म करना है। 1अक्टूबर, 2024से व्यक्ति अब पैन आवंटन के लिए आवेदन पत्र और अपने आयकर रिटर्न में अपने आधार नामांकन आईडी का उल्लेख नहीं कर पाएंगे।
3. सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स
वायदा और विकल्प ट्रेडिंग पर लागू सिक्योरिटी लेनदेन कर एक अक्टूबर, 2024से बढ़ने वाला है। खासतौर से इक्विटी के फ्यूचर और ऑप्शन के लिए टैक्स की रेट्स क्रमशः 0.02फीसदी और और 0.1फीसदी तक बढ़ जाएंगी। इसके अलावा, शेयर बायबैक से मिले इनकम पर अब लाभार्थियों की टैक्स योग्य आय के आधार पर टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा, विकल्प बिक्री पर एसटीटी प्रीमियम के 0.0625फीसदी से बढ़कर 0.1फीसदी हो जाएगा।
4. फ्लोटिंग टीडीएस रेट्स
साल 2024के बजट में सोर्स पर टैक्स कटौती के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट किया गया था। खासकर केंद्र और राज्य सरकार के बॉन्ड से संबंधित, जिसमें फ्लोटिंग रेट बॉन्ड भी शामिल हैं। एक अक्टूबर, 2024से यह प्रभावी होगा, जिसके तहत बॉन्ड पर 10फीसदी का टीडीएस लागू होगा। इसके अलावा, नए टीडीएस विनियमन में फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड भी शामिल हैं। अगर साल के अंदर मिले राजस्व 10,000रुपये से कम है, तो टीडीएस नहीं काटी जाएगी। टीडीएस 10,000रुपये की सीमा को पार कर जाने पर काटी जाएगा।
5. टीडीएस रेट्स
धारा 19डीए, 194एच, 194-आईबी और 194एम के तहत भुगतान के लिए टीडीएस की रेट्स कम कर दीगई हैं। इन धाराओं के लिए पहले 5फीसदी की जगह अब कम की गई दरें 2फीसदी हैं। इसके अलावा ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए TDS की दर 1फीसदी से घटाकर 0.1फीसदी कर दी गई है।
धारा 194डीए – जीवन बीमा पॉलिसी के लिए भुगतान
धारा 194जी – लॉटरी टिकटों की बिक्री पर कमीशन
धारा194एच – कमीशन या ब्रोकरेज
6. शेयर बायबैक
एक अक्टूबर से शेयर बायबैक के टैक्सेशन के संबंध में एक नया नियम लागू होने जा रहा है। अब शेयरधारक बायबैक इनकम पर टैक्स का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। जो डिविडेंड के टैक्सेशन पर लागू होने वाला है। यह परिवर्तन कंपनियों से टैक्स का बोझ शेयर होल्डर्स पर ट्रांसफर करेगा। जो बायबैक रणनीतियों को महत्वपूर्ण तौर से प्रभावित करेगा।