लेह। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में शराब की दुकानों और बार की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी किए जाने के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के दावों पर स्थानीय प्रशासन का स्पष्टीकरण सामने आया है। लद्दाख प्रशासन ने वांगचुक द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह से गलत, निराधार और भ्रामक करार देते हुए स्पष्ट किया है कि वर्तमान समय में पूरे लद्दाख क्षेत्र में मात्र एक ही शराब की दुकान संचालित हो रही है।
प्रशासन ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सामाजिक कार्यकर्ता को हिदायत दी है कि वे सार्वजनिक मंचों या राष्ट्रीय मीडिया पर कोई भी बयान देने से पूर्व सरकारी आंकड़ों और आधिकारिक स्रोतों से तथ्यों की सत्यता जांच लें और अवांछित अफवाहें फैलाने से बचें।
यह संपूर्ण विवाद तब शुरू हुआ जब सोनम वांगचुक ने नई दिल्ली स्थित लद्दाख भवन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान उपराज्यपाल पर स्वेच्छाचारिता का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि स्थानीय जनता के भारी विरोध के बावजूद प्रशासन द्वारा हर गली, मोहल्ले और शिक्षण संस्थानों के समीप जबरन शराब की दुकानें तथा बार खोलने की अनुमतियां बांटी जा रही हैं।
वांगचुक के इन आरोपों पर स्थिति साफ करते हुए प्रशासन ने बताया कि नई आबकारी नीति 2026-27 को 1 जून 2026 को अधिसूचित किया गया था, परंतु स्थानीय नागरिकों एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों से प्राप्त आपत्तियों व सुझावों का आदर करते हुए उपराज्यपाल ने 26 अगस्त 2026 को इस नीति को पूर्णतः वापस ले लिया था। इसके साथ ही नई वाइन शॉप खोलने के प्रस्ताव एवं नीलामी संबंधी सूचनाओं को निरस्त कर दिया गया था।
आबकारी व्यवस्था की वर्तमान स्थिति की जानकारी देते हुए प्रशासन ने बताया कि नई नीति वापस लिए जाने के उपरांत 4 अप्रैल 2025 को लागू की गई पुरानी आबकारी नीति 2025-26 को पुनः बहाल कर दिया गया, जो वर्तमान में प्रभावी है। इस आबकारी व्यवस्था के अंतर्गत लेह शहर के केवल वार्ड संख्या 4 और 6 में दो दुकानों के संचालन का प्रावधान था। गत 14 अक्टूबर 2026 को संपन्न हुई नीलामी प्रक्रिया के बाद वार्ड संख्या 6 में एक दुकान शुरू हो सकी, जबकि वार्ड संख्या 4 के लिए कोई बोलीदाता सामने न आने के कारण दुकान आवंटित नहीं हो पाई। इस प्रकार पूरे केंद्र शासित प्रदेश में महज एक दुकान ही कार्यरत है।
वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और होटलों के संदर्भ में प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार लद्दाख में रेस्तरां के साथ शराब परोसने वाले कुल 50 खुदरा संस्थान पंजीकृत हैं, जिनमें लेह में 38, नुब्रा में 7, जांस्कर में 3 तथा चांगथांग क्षेत्र में 2 संस्थान शामिल हैं, जबकि लेह में दो बीयर बार संचालित हैं। इसके अतिरिक्त लेह के 9 और नुब्रा के 1 होटल के पास वैध शराब लाइसेंस उपलब्ध हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि लाइसेंस वितरण प्रक्रिया में राजमार्गों, शैक्षणिक संस्थानों तथा धार्मिक स्थलों से तय दूरी के मानकों का सख्ती से अनुपालन किया जाता है। प्रशासन के अनुसार आधिकारिक रिकॉर्ड वांगचुक के दावों का खंडन करते हैं और ऐसे गैर-जिम्मेदाराना बयानों से जनमानस में अकारण भय व भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।








