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October 16, 2025 2:45 am

जानें कैसे होती है कैलकुलेशन……’नए टैक्स रिजीम में HRA पर छूट खत्म! क्या है पुराने और नए नियमों में अंतर…..

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HRA exemption: सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA एक बड़ा टैक्स बचाने का जरिया होता है. लेकिन न्यू टैक्स रिजीम के आने के बाद बहुत से लोग कन्फ्यूजन में हैं कि क्या अब भी HRA पर टैक्स छूट मिलती है या नहीं. इसके अलावा यह भी सवाल उठता है कि क्या HRA की छूट और होम लोन पर मिलने वाली छूट एक साथ ली जा सकती है. अगर आप नौकरीपेशा हैं और टैक्स बचाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. यहां हम सरल भाषा में बता रहे हैं कि नया टैक्स सिस्टम अपनाने पर क्या होगा HRA का, साथ ही पुराने टैक्स सिस्टम में कैसे होती है HRA की गिनती.

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क्या न्यू टैक्स रिजीम में HRA पर छूट मिलती है

अगर आप नया टैक्स सिस्टम चुनते हैं तो HRA पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती. सेक्शन 115BAC के तहत HRA की छूट को हटा दिया गया है. इस सिस्टम में कई दूसरी छूटें भी नहीं मिलती जैसे LTC, होम लोन पर ब्याज, बच्चों की पढ़ाई का अलाउंस, और सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली छूटें.

क्या HRA और होम लोन की छूट एक साथ ले सकते हैं

पुराने टैक्स सिस्टम में आप HRA और होम लोन के ब्याज दोनों पर छूट ले सकते हैं. अगर आप नौकरी की वजह से किराये के घर में रह रहे हैं और आपके अपने घर पर लोन चल रहा है, तो दोनों पर टैक्स में राहत मिल सकती है.
लेकिन आपको यह साबित करना होगा कि आप जिस घर पर लोन ले रहे हैं, उसमें खुद नहीं रह रहे और वहां आपके परिवार के सदस्य रह रहे हैं या आपने उसे किराए पर दे दिया है.

HRA छूट की कैलकुलेशन कैसे होती है

पुराने टैक्स सिस्टम में HRA की छूट तीन में से सबसे कम राशि पर मिलती है.

  • नियोक्ता से मिलने वाला वास्तविक HRA
  • अगर आप मेट्रो शहर में रहते हैं तो सैलरी का 50 फीसदी या 40 फीसदी
  • सालाना किराया जो सैलरी के 10 फीसदी से ज्यादा हो

उदाहरण के लिए, अगर आपकी सालाना बेसिक सैलरी आठ लाख है, किराया साल का तीन लाख साठ हजार है और HRA तीन लाख बीस हजार है, तो टैक्स से छूट दो लाख अस्सी हजार पर मिलेगी.अगर आप सही योजना बनाकर HRA और होम लोन की छूट लेते हैं, तो आप हर साल बड़ी टैक्स बचत कर सकते हैं. लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में इन छूटों का फायदा नहीं मिलता, इसलिए चयन सोच समझकर करें.

Seema Reporter
Author: Seema Reporter

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