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July 1, 2025 8:02 pm

CBDT ने कर द‍िया बड़ा ऐलान……..’Tax पेयर्स के लि‍ए खुशखबरी, एक-दो नहीं पूरे 4 साल तक कर सकेंगे यह काम…….

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Income Tax Update: अगर आप भी हर साल इनकम टैक्‍स र‍िटर्न (ITR) फाइल करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 2025 के केंद्रीय बजट में क‍िये गए बदलावों के बाद इनकम टैक्स अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) फॉर्म शुरू किया है. यह फॉर्म 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगा. ITR-U का मकसद टैक्सपेयर्स को पुरानी टैक्स फाइलिंग में होने वाली क‍िसी भी गलत‍ियों को ठीक करने का मौका देना है. यह नियम टैक्स नियमों का पालन आसान करने और गलतियों को सुधारने में हेल्‍प करेगा. लेकिन इसका यूज टैक्स कम करने या रिफंड वापस पाने के लि‍ए नहीं क‍िया जा सकेगा.

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24 महीने से बढ़ाकर समय क‍िया 48 महीने

नए नियमों के तहत टैक्सपेयर्स को अपनी गलत‍ियां ठीक करने के लि‍ए 48 महीने (4 साल) का समय द‍िया जाएगा. पहले यह टाइम पीर‍ियर महज 24 महीने का था. यानी अब यह समय सीमा बढ़कर दोगुनी हो गई है. उदाहरण के लिए यद‍ि आप वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जिसका असेसमेंट ईयर 2025-26 है तो आप 31 मार्च, 2030 तक ITR-U फॉर्म फाइल कर सकते हैं. इस लंबे समय में टैक्सपेयर अपनी गलतियों में सुधार कर सकेगा.

कौन फाइल कर सकेगा ITR-U?

ITR-U फॉर्म ऐसे लोगों के लोगों के लिए है जो अपना मूल टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए. या उन्‍होंने अपनी इनकम को लेकर गलत जानकारी दी या टैक्‍स दर गलत बताई या आमदनी का गलत प्रकार चुन ल‍िया है. यह फॉर्म टैक्सपेयर्स को अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देता है. लेकिन इसका यूज पहले बताई गई आमदनी को कम करने या रिफंड मांगने के लिए नहीं किया जा सकता. यह सिर्फ एक्‍सट्रा इनकम की जानकारी देने या गलतियों को ठीक करने के लिए है.

कैसे फाइल करें ITR-U?

नए नियमों के तहत ITR-U फॉर्म को असेस्‍मेंट ईयर खत्म होने के बाद ही दाखिल किया जा सकता है. टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. अगर यह तारीख छूट जाए तो 31 दिसंबर तक देरी से रिटर्न दाखिल किया जा सकता है. इसके बाद, ITR-U फॉर्म ही विकल्प बचता है. उदाहरण के लिए FY 2024-25 के लिए बेस‍िक र‍िटर्न 31 जुलाई, 2025 तक फाइल करना होगा. अगर यह छूट जाए तो 31 दिसंबर 2025 तक और यद‍ि यह भी पता नहीं चले तो 1 अप्रैल, 2026 से ITR-U दाखिल किया जा सकता है. फॉर्म फाइल करते समय टैक्सपेयर को ड्रॉप-डाउन मेन्यू से अवधि का चुनाव करके रिटर्न को वेरिफाई करना जरूरी होगा.

जुर्माना और टाइम ल‍िम‍िट

ITR-U दाखिल करने पर जुर्माना लगेगा, जो क‍ि इस पर निर्भर करता है कि रिटर्न कितनी जल्दी दाखिल किया गया. पहले साल में दाखिल करने पर 25% अतिरिक्त टैक्स और ब्याज लगता है. इसे यद‍ि आप दूसरे साल में फाइल करते हैं तो 50% एक्‍सट्रा टैक्‍स और ब्‍याज लगेगा. यही तीसरे साल में बढ़कर 60% टैक्‍स और ब्‍याज हो जाती है. इसी तरह चौथे साल में 70% अत‍िर‍िक्‍त टैक्‍स और उस पर ब्‍याज देना होगा. यह पेनाल्‍टी सिस्टम टैक्सपेयर्स को जल्दी गलतियां सुधारने के लिए प्रोत्साहित करता है.

कानूनी बदलाव और फायदे

फाइनेंस एक्‍ट 2025 ने सेक्‍शन 139(8A) में बदलाव किया, जिसके तहत ITR-U फाइल करने की टाइम ल‍िम‍िट 24 महीने से बढ़ाकर 48 महीने कर दी गई है. यह बदलाव टैक्स फाइलिंग को आसान और सटीक बनाने की दिशा में बड़ा कदम है.

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