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March 4, 2026 12:43 am

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वरना नहीं मिलेगा पीएफ का ब्याज…….’नौकरी बदलते ही तुरंत करें ये काम……

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प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग समय -समय पर अपनी जॉब बदलते रहते हैं. जॉब बदलते समय कर्मचारी का उसके नियोक्ता की ओर से एक नया EPF अकाउंट खोला जाता है. हालांकि, इसे खोलते समय पुराने नंबर का ही इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में कई कर्मचारियों को ये भ्रम रहता है कि यूएएन पुराना वाला है तो उस यूएएन नंबर से चलने वाला उनका ईपीएफ अकाउंट भी एक ही होगा.

जबकि ऐसा नहीं होता है. कंपनी बदलने के साथ ही आपके ईपीएफ अकाउंट भी अलग-अलग खोल दिया जाते हैं. जिन्हें आप आराम से EPFO की वेबसाइट पर जाकर मर्ज कर सकते हैं. अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है तो इसके कारण आपको कई बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.

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अकाउंट मर्ज करवाने का तरीका

सबसे पहले आपको EPFO की मेंबर सेवा पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाना होगा. इसके बाद आपको Online Services सेक्शन के अंदर ‘One Member – One EPF Account- Transfer Request को सेलेक्ट करना होगा. फिर आपको पर्सनल डिटेल्स और करंट एंप्लॉयर के अकाउंट को वेरीफाई करना होगा. इसके बाद से आपको गेट डिटेल्स पर क्लिक करना होगा, इसके बाद आपके सामने पुराने एम्प्लॉयर्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी. यहां पर आप अपने जिस अकाउंट को ट्रांसफर करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें.

मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा

फिर आप ‘Get OTP’ पर क्लिक करें. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, आप इसे डालकर सबमिट करें. इसके बाद आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी. आपके करंट एंप्लॉयर को इसे अप्रूव करना होगा. जिसके बाद से EPFO आपके पुराने अकाउंट को नए अकाउंट में मर्ज कर देगा. इसके कुछ समय बाद अपना मर्जर स्टेटस चेक कर सकते हैं.

अकाउंट मर्ज न करने का नुकसान

अकाउंट मर्ज न करने का सबसे पहला नुकसान ये है कि नया ईपीएफ अकाउंट खुलने के कारण पुराने अकाउंट में पड़ा हुआ आपका पैसा एक साथ नहीं दिखता है. इसके अलावा इन्हें मर्ज कराना टैक्स सेविंग के लिहाज से भी जरूरी है. जब आप किसी ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकालते हैं तो पांच साल की यह सीमा देखी जाती है. पांच साल के कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद जमा राशि की निकासी पर टैक्स नहीं देना पड़ता है.

DIYA Reporter
Author: DIYA Reporter

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