जयपुर, 23 मई। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-10 में ईकोलोजिकल जोन में निजी खातेदारी की करीब 18 बीघा कृषि भूमि पर 02 नवीन अवैध कॉलोनियों को पूर्णतः ध्वस्त किया गया। जोन-8 में यातायात कन्ट्रोल पुलिस के साथ सामूहिक अभियान के तहत सांगानेर सर्किल से चोरड़िया पेट्रोल पम्प, मालपुरा गेट, सवाई माधोपुर टुटी पुलिया तक करीब 05 किमी. तक रोड़ सीमाओं को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन श्री महेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि जोन-10 के क्षेत्राधिकार ईकोलोजिकल जोन में अवस्थित आगरा रोड़, ग्राम लुनियावास, बाबा बालकनाथ आश्रम के पीछे, जिला जयपुर में करीब 12 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर ‘‘द्वारकापुरी’’ के नाम सें विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनाई गई मिट्टी-ग्रैवल सड़कें, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन-10 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा-वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
जेडीए द्वारा जोन-10 के क्षेत्राधिकार ईकोलोजिकल जोन में अवस्थित आगरा रोड़, ग्राम लुनियावास जिला जयपुर में ही करीब 06 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर ‘‘सद्धभावना नगर’’ के नाम सें विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनाई गई मिट्टी-ग्रैवल सड़कें, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन-10 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा-वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-10, 14, 03 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।