अभिनेता इमरान खान को विदेश क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) द्वारा जारी ‘भारत छोड़ो’ (Leave India) नोटिस के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस द्वारा उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था, जिस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 2 नवंबर तक रोक लगा दी है।
मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को आश्वस्त किया कि अगली सुनवाई तक अभिनेता के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी और यह नोटिस तब तक के लिए स्थगित (अस्थगित) रहेगा।
यह मामला मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। अमेरिकी नागरिकता और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक इमरान खान पर इस प्रदर्शन में भाग लेने का आरोप लगाते हुए नोटिस जारी किया गया था।
अभिनेता ने इस आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी और इसे पूरी तरह से मनमाना, गैर-कानूनी और मनगढ़ंत करार दिया। इमरान खान के कानूनी प्रतिनिधियों ने अदालत में स्पष्ट किया कि वह न तो इस प्रदर्शन के आयोजक थे और न ही प्रतिभागी; वे केवल एक दर्शक के तौर पर वहां पहुंचे थे।
मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा, जिसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर तय की। तब तक के लिए FRRO का देश छोड़ने वाला नोटिस होल्ड पर रहेगा, जिससे इमरान खान को कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रखने का समय मिल गया है।








