आज देश में अधिकतर व्यक्ति के पास गाड़ी है. वह अपनी ही गाड़ी ऑफिस आता-जाता है. घूमने भी लोग अपनी ही गाड़ी से जाते हैं. देश में गाड़ी चलाने के कई सारे नियम हैं, जिन्हें मानना हर एक गाड़ी चालक के लिए जरुरी है. गाड़ी चालक कहीं नियम-कानूनों की कहीं धज्जियां तो नहीं उड़ा रहे, यह देखने के लिए ट्रैफिक पुलिस चौराहों पर खड़ी रहती है.
लंबी दूरी हो या कहीं करीब में जाना हो, व्यक्ति कार में गना बजा लेते है. अक्सर आपने कारों में गाना बजाते हुए लोगों को सुना होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आप ड्राइविंग के दौरान गाड़ी में तेज आवाज में गाने सुनते हैं तो आपकी जेब को परेशानी हो सकती है. आप हैरान मत होइयेगा लेकिन ड्राइविंग करते वक्त तेज आवाज में गाना सुनना काननू के खिलाफ है.
क्या कहता है मोटर व्हीकल एक्ट का नियम
मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 39/192 के अनुसार, प्रेशर हॉर्न बजाने पर 10,000 रुपये तक का चालान कट सकता है. साइलेंस जोन में हॉर्न बजाने पर 2,000 रुपये का चालान काटा जा सकता है. कार में आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं. हैंड्स फ्री उपकरणों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध है. आप मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ नेविगेशन के लिए ही कर सकते हैं.
अगर आपका चालान होता है तो चालान की रकम
अब मुख्य सवाल है कि अगर आपका चालान कट गया तो चालान की राशि आपको कितने दिनों में जमा करना होगा. इसका जवाब है- 90 दिन. आपको चालान की रकम 90 दिनों के अंदर-अंदर जमा करानी होती है. आपने अगर 90 दिन के अंदर चालान जमा नहीं किया तो आपकी गाड़ी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी. वहीं, आपने अगर चालान की रकम समय में जमा नही की तो मामला कोर्ट पहुंच जाएगा. मामला एक बार कोर्ट में गया तो आपकी मुश्किलें शुरू हो जाएंगी. इतनी मुश्किलें आएंगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा.