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March 22, 2025 8:31 am

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Tax Saving Investment 31 March 2025: वरना नहीं मिलेगी टैक्स में छूट…….’31 मार्च तक टैक्सपेयर्स निपटा लें अपना ये काम…….

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Tax Saving Investment 31 March 2025: मार्च का महीना कई सारे कामों के लिए डेडलाइन की तरह होता है। टैक्सपेयर्स को अपना टैक्स बचाने के लिए 31 मार्च 2025 तक निवेश करना होता है। इसके अलावा कई काम हैं जो टैक्सपेयर्स और नौकरीपेशा को निपटाने हैं। EPF सदस्यों को इंश्योरेंस लाभ पाने के लिए 15 मार्च 2025 तक UAN एक्टिव करना होगा। म्यूचुअल फंड और डिमैट अकाउंट में नॉमिनी बनाने के नियम लागू हो गए हैं।

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1. टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की अंतिम तिथि – 31 मार्च 2025
टैक्सपेयर्स के लिए 31 मार्च 2025 तक टैक्स बचाने का आखिरी मौका है। जो लोग पुराने टैक्स सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, वे कुछ स्पेशल कटौतियों का फायदा उठा सकते हैं।

सेक्शन 80C: PPF, ईएलएसएस, एनएससी, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में निवेश कर 1.5 लाख रुपये तक की छूट ली जा सकती है।

सेक्शन 80D: हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है।

सेक्शन 24(b): होम लोन पर दिए गए ब्याज की कटौती का फायदा लिया जा सकता है।

सेक्शन 80CCD(1B): नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश कर 50,000 रुपये तक की एक्स्ट्रा छूट ली जा सकती है।

यदि टैक्सपेयर्स इस समय सीमा से पहले निवेश नहीं करते हैं, तो उन्हें अधिक टैक्स भरना पड़ सकता है।

2. EPFO सदस्यों के लिए UAN एक्टिवेशन – अंतिम तिथि 15 मार्च 2025

जो कर्मचारी Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) के तहत आते हैं, उन्हें 15 मार्च 2025 तक अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) सक्रिय करना जरूरी है। UAN एक्टिव न होने की स्थिति में कर्मचारियों को Employees’ Deposit Linked Insurance (EDLI) योजना का इंश्योरेंस लाभ नहीं मिलेगा। यह योजना EPF सदस्यों को 7 लाख तक का इंश्योरेंस कवर प्रदान करती है। यदि कोई कर्मचारी अपना UAN एक्टिव नहीं करते हैं, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

3. म्यूचुअल फंड और डिमैट अकाउंट के लिए नए नॉमिनेशन नियम – लागू 1 मार्च 2025 से

सेबी (SEBI) ने म्यूचुअल फंड और डिमैट अकाउंट में नामांकन को लेकर नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के अनुसार निवेशक 10 लोगों तक को नॉमिनी बना सकते हैं। सिंगल-होल्डर खातों के लिए नामांकन अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि अनक्लेम्ड संपत्तियों की समस्या न हो। नॉमिनी के लिए PAN, आधार के अंतिम चार अंक, या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देना जरूरी होगा। निवेशकों को नॉमिनी की कॉन्टेक्ट, रिश्ते की जानकारी और अगर नॉमिनी नाबालिग है तो जन्मतिथि देनी होगी। ज्वाइंट अकाउंट के मामले में यदि एक अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है, तो संपत्ति अपने आपक दूसरे जीवित खाता धारक को ट्रांसफर हो जाएगी।

4. इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट के लिए UPI नियमों में बदलाव – 1 मार्च 2025 से लागू

UPI से इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करने के नियम बदल रहे हैं। 1 मार्च 2025 से, बिमा-ASBA सर्विस के तहत इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया जा सकेगा।

इसका फायदा किसे होगा?

इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए पेमेंट करने के बाद राशि तब तक ब्लॉक रहेगी, जब तक इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी को स्वीकार नहीं कर लेती। यदि इंश्योरेंस प्रस्ताव खारिज हो जाता है, तो ब्लॉक किये गए अमाउंट को सवयं अनब्लॉक किया जा सकता है।

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