PF withdrawal from ATMs: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सब्सक्राइबर्स को बड़ी खुशखबरी देने वाला है। दरअसल, श्रम सचिव सुमिता डावरा ने घोषणा की कि श्रम और रोजगार मंत्रालय वर्तमान में भारत के कार्यबल को बेहतर सेवा देने के लिए अपने आईटी सिस्टम को बढ़ाने की प्रक्रिया में है। उन्होंने बताया कि EPFO ग्राहक अहम सुधार की उम्मीद कर सकते हैं। हम जल्द ही अगले साल से एटीएम के माध्यम से अपने पीएफ अकाउंट से सीधे फंड निकालने की सुविधा मिलेगी।
EPFO ने कहा कि हम अपने पीएफ प्रावधान की आईटी प्रणाली को अपग्रेड कर रहे हैं। हमने पहले ही कुछ सुधार देखे हैं। आप जनवरी 2025 में बड़े सुधार देखेंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमित्रा डावरा ने कहा कि दावेदार, लाभार्थी या बीमित लोग न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ सीधे एटीएम के माध्यम से क्लेम वापस ले सकेंगे।
50% की निकास सीमा
जानकारी के मुताबिक ईपीएफओ, पीएफ निकासी के लिए एक नया कार्ड जारी करेगा, जिससे एटीएम के माध्यम से आसानी से पैसे निकाले जा सकेंगे। हालांकि, कुल जमा पर 50% की निकासी सीमा होगी। बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सक्रिय सब्सक्राइबर्स की संख्या 70 मिलियन से अधिक है।
ईपीएफओ से निकासी के नियम
नौकरी में रहते हुए आपको पीएफ फंड आंशिक या पूर्ण रूप से निकालने की अनुमति नहीं है। यदि आप कम से कम एक महीने से बेरोजगार हैं, तो आप अपने पीएफ बैलेंस का 75% तक निकाल सकते हैं। दो महीने की बेरोजगारी के बाद आप पूरी शेष राशि निकालने के पात्र हैं।
पेंशन पर भी तोहफे की उम्मीद
बीते दिनों मीडिया में ऐसी खबरें आई थी कि श्रम मंत्रालय अधिक पेंशन के लिए ईपीएफओ के सदस्यों को ज्यादा अंशदान की अनुमति दे सकता है। इसके लिए मंत्रालय कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) में सुधार करने पर विचार कर रहा है। फिलहाल ईपीएफओ के सदस्यों के वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) का 12 प्रतिशत, ईपीएफ खाते में जाता है। वहीं, नियोक्ता के 12 प्रतिशत योगदान में से 8.33 प्रतिशत ईपीएस-95 में जाता है, जबकि शेष 3.67 प्रतिशत ईपीएफ खाते में जमा किया जाता है।