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May 18, 2025 6:47 am

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वरना गिर सकती है Income Tax की गाज……’हर साल बदलते हैं नौकरी तो हो जाए सावधान!

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करियर ग्रोथ और ज्यादा सैलरी के लिए आज के समय में हर साल नौकरी बदलना आम बात हो गई है. एक ही फाइनेंशियल ईयर में नौकरी बदलने से आपको नए मौके तो मिलते हैं, लेकिन आपको ITR फाइल करते समय कई बातों का ध्यान भी रखना चाहिए. वरना बाद में आपको कई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. आज हम आपको इस खबर के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि आपको नौकरी बदलने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

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फॉर्म 16 लेना न भूलें

अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में एक से ज्यादा कंपनी में काम करते हैं, तो आपको हर कंपनी से फॉर्म 16 लेना जरूरी है. फॉर्म 16 में आपकी सैलरी, टैक्स डिडक्शन और कई डिटेल्स दी जाती हैं जो ITR फाइल करते समय काम आता है.

एक ही डिडक्शन को दो बार क्लेम करने से बचें

नौकरी बदलते समय कई लोग गलती से एक ही इन्वेस्टमेंट जैसे EPF, PPF या मेडिकल इंश्योरेंस का डिडक्शन दो बार क्लेम कर देते हैं. इससे टैक्स फाइलिंग में दिक्कत आ सकती है. इसलिए सारे डिडक्शन को एक बार ही सही तरीके से जोड़ें और क्लेम करें.

टैक्स क्रेडिट क्लेम

अगर आपने एक ही कंपनी में पांच साल से ज्यादा काम किया है और आप नौकरी छोड़ते हैं, तो आपको ग्रेच्युटी मिल सकती है. 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री होती है. इसके अलावा लीव एनकैशमेंट का भी टैक्सेशन नियम है. फॉर्म 26AS में आपकी सैलरी से कटे गए टीडीएस का पूरा डिटेल होता है. इससे पता चलता है कि कितना टैक्स पहले ही कट चुका है. ITR फाइल करते समय इस फॉर्म को जरूर चेक करें ताकि टैक्स क्रेडिट क्लेम करने में आपको कोई गलती न हो.

इनकम रिपोर्ट

कई बार लोग नई नौकरी की सैलरी को तो रिपोर्ट कर देते हैं, लेकिन पुरानी नौकरी की इनकम भूल जाते हैं. अगर आप ऐसा करते हैं तो डिपार्टमेंट के पास आपकी इनकम का मिसमैच दिख सकता है, जिसके कारण आपके पास नोटिस आ सकता है. इसलिए पुरानी और नई दोनों नौकरियों से मिली सैलरी को जोड़कर कुल इनकम रिपोर्ट करना जरूरी है.

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