जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों के लिए खुशखबरी है।राज्य की उमर अब्दुल्ला सरकार ने कर्मचारियों पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद महंगाई भत्ता/राहत वृद्धि के आदेश जारी कर दिए है।नई दरें जुलाई 2025 से लागू होंगी।
दरअसल, बीते हफ्ते जम्मू में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में साल 2015 की पहली कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसमें मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को देय महंगाई भत्ते (डीए) दरों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके बाद सोमवार देर शाम इस संबंध में आदेश जारी किए गए है।
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कर्मचारियों पेंशनरों को अब मिलेगा 53% डीए
वित्त विभाग के आदेश के तहत, जम्मू-कश्मीर सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की वृद्धि की है, जिसके बाद डीए 50 फीसदी से बढ़कर 53 प्रतिशत पहुंच गया । बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा, ऐसे में जुलाई से जनवरी तक के एरियर का भी भुगतान किया जाएगा।
जुलाई से दिसंबर 2024 तक का मिलेगा एरियर
- वित्त विभाग के आदेश में कहा गया है कि जुलाई से दिसंबर 2024 तक की अतिरिक्त डीए किस्त का बकाया फरवरी 2025 में भुगतान किया जाएगा और जनवरी 2025 का मासिक वेतन में बढ़ा हुआ डीए भी शामिल होगा। पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए डीए को उनके मूल पेंशन या मूल पारिवारिक पेंशन के 53% तक संशोधित किया गया है।
- पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए जुलाई से दिसंबर 2024 तक बकाया भी फरवरी 2025 में दिया जाएगा।संशोधित दरें जनवरी 2025 से शुरू होने वाली पेंशन और पारिवारिक पेंशन के साथ मिलेगी।
