नई दिल्ली. जब बात पैसे की तंगी की होती है, तो पर्सनल लोन कई लोगों का पहला सहारा बनता है. घर की मरम्मत, शादी-ब्याह, या मेडिकल जरूरत—हर मौके पर ये बिना किसी जमानत के मिल जाता है. लेकिन क्या इस लोन के जरिए टैक्स की बचत भी की जा सकती है? यह सवाल आजकल सोशल मीडिया से लेकर टैक्स सलाहकारों की चर्चा का केंद्र बन गया है. पर्सनल लोन बिना किसी सिक्योरिटी के दिया जाता है, इसलिए इसे पाना आसान होता है. लेकिन इसकी ब्याज दर 10% से 24% तक हो सकती है, जो बाकी लोन की तुलना में ज्यादा है. ऐसे में लोग सोचते हैं कि अगर इसका कोई टैक्स फायदा मिल जाए, तो राहत मिल सकती है. लेकिन क्या ऐसा होता है?
साफ-साफ कहें तो, इनकम टैक्स एक्ट में पर्सनल लोन पर कोई सीधी टैक्स छूट नहीं दी गई है. न तो सेक्शन 80C और न ही 24(b) के तहत यह सीधे कवर होता है. लेकिन यह भी पूरी तरह बेकार नहीं है. कुछ खास मामलों में इसके ब्याज पर छूट मिल सकती है, अगर आपने इसका उपयोग किसी उपयुक्त खर्च पर किया हो.
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