इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट की तरह से बिना लेट फीस के 31 जुलाई 2024 तक रिटर्न भरने का विकल्प था. इसके बाद लेट फीस के साथ रिटर्न भरने का विकल्प दिया गया. वहीं अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न जुलाई में ही भर दिया था, लेकिन रिफंड अभी तक जारी नहीं हुआ है तो आइए जानते हैं आयकर विभाग ये पैसा कबतक आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा?
टैक्सपेयर्स को अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना अनिवार्य है और आयकर विभाग द्वारा इसे अप्रूवल का इंतजार करना होता है ताकि पता चल सके कि उन्हें अधिक कर देना होगा या उन्हें आयकर रिफंड मिलेगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि ITR अप्रूव करने के बाद ही टैक्स डिपॉर्टमेंट टैक्सपेयर्स को जानकारी देता है कि उसे अतिरिक्त आयकर देना है या टैक्स रिफंड उसे मिलना है या टैक्स कैलकुलेशन बिना किसी रिफंड या एक्स्ट्रा टैक्स के दावे के स्वीकार कर ली गई है.
कब तक जारी हो सकता है रिफंड?
अगर आपने जुलाई के दौरान आईटीआर दाखिल किया है और आयकर रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि आयकर विभाग कानूनी तौर पर टैक्स रिटर्न को कबतक भेज सकता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर किसी ने आईटीआर फाइल किया है तो उसका रिफंड भेजने के लिए आईटी विभाग कम से कम 20 दिन का समय लेता है. वहीं असेसमेंट ईयर के समाप्त होने के 9 महीने के भीतर तक रिफंड जारी किया जा सकता है.
इसका मतलब है कि अगर आपने जुलाई में इनकम टैक्स रिटर्न भरा है तो अगले साल यानी 31 दिसंबर 2025 तक आयकर विभाग वित्त वर्ष 2023-24 का रिफंड जारी कर सकता है. बता दें रिफंड उन्हीं लोगों को जारी होगा, जिनका रिफंड बनता है.
अभी भी भर सकते हैं आईटीआर
जिन लोगों ने 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है या इस तारीख तक भरने में चूक गए हैं तो उनके पास भी ITR भरने का विकल्प है. वे FY 2023-24 (AY 2024-25) के लिए 31 दिसंबर 2024 से पहले बिलेटेड आईटीआर भर सकते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, लेट आईटीआर 31 दिसंबर 2025 तक प्रोसीड किया जा सकता है.