भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) देश के बैंक और वित्तीय संस्थानों के कामकाज पर बारीकी से नजर रखता है. जो भी नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है. ऐसे ही अब केन्द्रीय बैंक (Central bank) ने यूनियन बैंक (Union Bank) सहित पांच वित्तीय संस्थानों पर भारी जुर्माना (Fine on financial institutions) लगाया.
इन वित्तीय संस्थानों पर लगा जुर्माना
जिन संस्थानों पर भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने जुर्माना लगाया है उनमें यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया (Union Bank of India) के साथ ही मुथूट हाउसिंग फाइनेंस (Muthoot Housing Finance) , सीएसबी बैंक शामिल हैं. ये जुर्माना कई नियमों के उल्लंघन के कारण लगाया गया.
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किन-किन कारणों से लगा जुर्माना
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर आरबीआई ने केवाईसी से संबंधित नियमों का पालन नहीं करने के कारण लगाया. इस कारण के साथ ही अन्य कुछ जरूरी कारणों के कारण बैंक पर 1.06 करोड़ रुपये की पेनाल्टी लगाई गई है.
सीएसबी बैंक आरबीआई ने वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग आचार संहिता और जोखिम प्रबंधन के लिए जारी की गई गाइडलाइन्स और सर्कुलर का पालन नहीं किया गया. इसके कारण बैंक के खिलाफ 1.86 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई गई है.
आरबीआई ने मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर भी जुर्माना लगाया. जो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2021’ के नियमों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया. जिसके कारण बैंक पर पांच लाख रुपये की पेनल्टी लगाई गई.
निडो होम फाइनेंस लिमिटेड पर आरबीआई ने नियमों का पालन नहीं करने के कारण पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
आरबीआई ने अशोका विनियोग लिमिटेड पर नियमों का पालन नहीं करने के कारण 3.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
आरबीआई ने साथ ही ये भी कहा कि सभी संस्थानों पर जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमियों का पालन नहीं करने के कारण लगाया है. लेकिन इससे किसी भी ग्राहकों पर असर नहीं होगा.
इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक आरबीआई ने कई वित्तीय संस्थानों पर जुर्माना लगाया. इनमें प्राइवेट सेक्टर के बंधन बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया के साथ ही कई सहकारी बैंक शामिल हैं. इतना ही नहीं बैंकिंग नियमों की अवहेलना करने वाले कई बैंकों का आरबीआई द्वारा लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है.