अगर आप जयपुर में दुपहिया या चौपहिया वाहन के मालिक हैं और आपके पास 10 या 15 साल पुराना वाहन है तो आप उसे राजधानी या NCR क्षेत्र में नहीं चला सकते. परिवहन विभाग ने इसको लेकर जयपुर के दोनों आरटीओ को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं. अब ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है. अगर आपके पास भी 10 या 15 साल पुराना वाहन है तो सोच समझकर ही उसे लेकर सड़क पर निकलें.
जयपुर आरटीओ प्रथम (झालाना) राजेश कुमार चौहान के अनुसार राजधानी में वाहनों की तेजी से संख्या बढ़ रही है. हर साल हजारों की तादाद में वाहनों की संख्या में इजाफा हो रहा है. जगह जगह जाम और प्रदूषण की समस्या आम हो गई है. इसी को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने राजधानी जयपुर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यह अभियान शुरू किया है. इसके तहत 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है. ये वाहन अब जयपुर में नही चल सकेंगे.
ऐसे वाहनों की RC को रिन्यू नहीं किया जा रहा है
इन वाहनों पर इस तरह कार्रवाई की शुरुआत सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली में की गई थी. उसके बाद अब राजधानी जयपुर में इसी नियम के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई है. आरटीओ ने बताया कि ऐसा वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं. उसके बाद भी अगर ये वाहन सड़कों पर पाये जाते हैं तो उनको सीज किया जा रहा है. वाहनों की समय सीमा खत्म होने के बाद उनकी RC को रिन्यू नहीं किया जा रहा है.
जयपुर में सख्ती शुरू कर दी गई है
परिवहन विभाग की ये कार्रवाई जहां प्रदूषण और जाम की समस्या को रोकने के लिए सकारात्मक मानी जा सकती है वहीं कुछ ऐसे वाहन मालिक जिनके वाहनों की हालत 10 से 15 साल के बाद भी बेहतर है उन्हें इस नियम से निराशा हो सकती है. क्योंकि अच्छी कंडीशन में होने के बावजूद भी ऐसे वाहन जयपुर की सड़कों पर नहीं चल पाएंगे. हालांकि प्रदेश के दूसरे हिस्से में ऐसे वाहन अब भी दौड़ रहे हैं. फिलहाल कार्रवाई से दूर है लेकिन जयपुर में सख्ती शुरू कर दी गई है.
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