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May 24, 2025 12:11 pm

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Income Tax: ये डॉक्युमेंट्स पहले से जुटा लेंगे तो ITR फाइल करने में नहीं आएगी दिक्कत!

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कई टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तैयारी पहले ही शुरू कर देते हैं। आम तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है। लेकिन, टैक्स एक्सपर्ट्स रिटर्न फाइल करने के लिए अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करने की सलाह देते हैं। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले कुछ जरूरी डॉक्युमेंट्स जुटा लेने चाहिए। आइए इन डॉक्युमेंट्स के बारे में विस्तार से जानते हैं।

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1. PAN और आधार

इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए पैन (PAN) और आधार (Aadhar) बहुत जरूरी हैं। साथ ही आपके पैन से आपका आधार लिंक्ड होना चाहिए। PAN से जहां आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की पूरी जानकारी मिल जाती है, वही आधार से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और ई-वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होगी।

2. नौकरी करने वाले लोगों के लिए फॉर्म 16 काफी अहम है। फॉर्म 16 में टैक्सपेयर की सैलरी की पूरी जानकारी होती है। इसमें यह जानकारी भी होती है कि एंप्लॉयर ने एंप्लॉयर की सैलरी से कितना टीडीएस काटा है। फॉर्म 16 के पार्ट A में टीडीसी की पूरी जानकारी होती है। पार्ट B में सैलरी ब्रेकअप और एग्जेम्प्शन की जानकारी होती है। कंपनियों के लिए 15 जून तक अपने एंप्लॉयीज को फॉर्म 16 इश्यू करना जरूरी होता है।

3. फॉर्म 26एएस और AIS

फॉर्म 26एएस को टैक्स पासबुक कहा जा सकता है। इसमें TDS, एडवान्स टैक्स, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की जानकारी होती है। Annual Information Statement (AIS) में आपकी इनकम की पूरी जानकारी होती है। इसमें सैलरी, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, स्टॉक ट्रेडिंग आदि से होने वाली इनकम शामिल है। आपको आईटीआर फाइल करने से पहले फॉर्म 26एएस और एआईएस में दिए गए डेटा की जांच कर लेनी चाहिए।

4. बैंक अकाउंट्स की जानकारी

आपके पास जितने बैंक अकाउंट्स हैं, उनकी जानकारी आपके पास रिटर्न फाइलिंग से पहले होनी चाहिए। आपको रिफंड के लिए अपने बैंक अकाउंट्स की सही जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टेमेंट को देनी होगी। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपके ऐसे सेविंग्स अकाउंट की जानकारी है जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो रिफंड का पैसा आने के बाद भी आपको दिक्कत हो सकती है।

5. डिडक्शंस के लिए इनवेस्टमेंट के प्रूफ

अगर आपने सेक्शन 80सी, सेक्शन 80डी और सेक्शन 24बी के तहत डिडक्शन क्लेम करने का प्लान बनाया है तो उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ट्यूशन फीस की रिसीट भी आपके पास होनी चाहिए। सेक्शन 80सी के तहत दो बच्चों की ट्यूशन फीस पर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।

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