Explore

Search
Close this search box.

Search

December 12, 2024 8:21 pm

लेटेस्ट न्यूज़

यकीन नहीं हो रहा तो अपनाकर देखें ये तरीका…….’पर्सनल लोन पर टैक्‍स छूट!

WhatsApp
Facebook
Twitter
Email

पर्सनल लोन, सुनने में ही लगता है कि इसका संबंध पूरी तरह आपके निजी खर्चे से है. लिहाजा इस पर अमूमन कोई टैक्‍स छूट नहीं मिलती है. लेकिन, यह सिर्फ एक आम धारणा है जिसके बारे में आम लोगों को पता है. आज हम आपको पर्सनल लोन की एक खास बात बताते हैं कि कैसे आप इस तरह के लोन पर भी होम लोन की तरह बाकायदा टैक्‍स छूट ले सकते हैं. जी, बिलकुल सही पढ़ा आपने. बस लोन लेने के बाद आपको अपने बैंक को कुछ जानकारी देनी होगी.

दरअसल, पर्सनल लोन पर टैक्‍स छूट लेने की सिर्फ एक शर्त होती है कि आप इसका इस्‍तेमाल कैसे करते हैं. जरूरी नहीं है कि पर्सनल लोन लेकर आप इन पैसों का यूज सिर्फ अपने व्‍यक्तिगत खर्चे के लिए ही कर सकते हैं या फिर बैंक सिर्फ आपको पर्सनल चीजों के लिए ही यह लोन देते हैं. आप घर खरीदने, बिजनेस करने या फिर घर की मरम्‍मत के लिए भी पर्सनल लोन ले सकते हैं. जाहिर है कि आपको मिलने वाली टैक्‍स छूट इसी बात निर्भर करेगी कि इसका इस्‍तेमाल कैसे किया है.

Myths Vs Facts: जानें इस बात में कितनी सच्चाई……..’पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज करने से बढ़ सकता है दर्द…….

मकान खरीदने पर मिलेगी छूट

वैसे तो इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 के तहत पर्सनल लोन पर कर छूट नहीं मिलती लेकिन अगर आप घर खरीदने या फिर मकान का रेनोवेशन कराने के लिए पर्सनल लोन लेते हैं तो सेक्‍शन 24(बी) के तहत लोन के ब्‍याज पर सालाना 2 लाख रुपये तक टैक्‍स छूट का दावा किया जा सकता है. अगर प्रॉपर्टी को किराये पर देते हैं तो फिर ब्‍याज पर टैक्‍स छूट क्‍लेम करने की कोई लिमिट नहीं होगी. छूट पाने के लिए आपको यह प्रूफ देना होगा कि फंड का इस्‍तेमाल मकान से जुड़े काम में किया गया है.

बिजनेस और पढ़ाई में करें क्‍लेम

अगर आपने पर्सनल लोन के फंड का इस्‍तेमाल बिजनेस के लिए किया है तो भी टैक्‍स क्‍लेम किया जा सकता है. हालांकि, इसके लिए फंड को सीधे बिजनेस उपकरण खरीदने या फिर वर्किंग कैपिटल में करना होगा. इसके अलावा आप एजुकेशन में भी फंड का इस्‍तेमाल करते हैं तो भी टैक्‍स छूट क्‍लेम की जा सकती है. हालांकि, इस काम के लिए 80ई के तहत एजुकेशन लोन दिया जाता है.

निवेश पर भी मिलेगी छूट

अपने पर्सनल लोन के फंड का इस्‍तेमाल शेयर मार्केट, म्‍यूचुअल फंड और रियल एस्‍टेट में निवेश के लिए किया है तो भी आपको सेक्‍शन 24(बी) के तहत टैक्‍स छूट का मौका मिलेगा. बस अगर आपकी निवेश की गई प्रॉपर्टी से इनकम होने लगी तो फिर ब्‍याज पर टैक्‍स छूट मिलनी शुरू हो जाएगी. इसी तरह, शेयर या म्‍यूचुअल फंड से भी कमाई होती है तो आपको लोन के ब्‍याज पर टैक्‍स छूट मिल जाएगी.

ताजा खबरों के लिए एक क्लिक पर ज्वाइन करे व्हाट्सएप ग्रुप

Leave a Comment

Advertisement
लाइव क्रिकेट स्कोर