EPFO Pension Schemes: Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) Employee’s Pension Scheme (EPS) भी चलाता है, जिसके तहत EPF खाता धारक 58 साल की उम्र में मासिक पेंशन के हकदार होते हैं। हालांकि, कुछ शर्तों के तहत, वे 50 साल की उम्र में भी मासिक पेंशन लेना शुरू कर सकते हैं, अगर उन्होंने 10 साल की सर्विस पूरी कर ली हो। इसके अलावा, EPFO विधवा और चाइल्ड पेंशन योजना भी चलाता है।
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1. सुपरएनुएशन पेंशन (Superannuation Pension)
EPF खाता धारकों को यह पेंशन 58 साल की उम्र और 10 साल की सर्विस पूरी होने पर मिलती है। अगर सदस्य 58 वर्ष के बाद सेवारत भी हो तब भी उसे 58 वर्ष की आयु पुरे करने के अगले दिन से ही इस पेंशन का लाभ मिलेगा।
2. पूर्व पेंशन (Early Pension)
अगर EPF खाताधारक की उम्र 50 साल से ज्यादा है, उन्होंने 10 साल की सर्विस पूरी कर ली है और अब किसी गैर-EPF ऑर्गनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वे पूर्व पेंशन के लिए योग्य हैं। हालांकि, इस पेंशन की राशि सुपरएनुएशन पेंशन (58 साल पर मिलने वाली) से हर साल 4% कम होती है।
उदाहरण के लिए, अगर आपको 58 साल की उम्र में ₹10,000 मासिक पेंशन मिलती है, तो उसे पूर्व पेंशन के तहत 57 साल की उम्र में 4 फीसदी की दर के अनुसार ₹9,600 और 56 साल पर ₹9,200 पेंशन मिलेगी।
3. विधवा और चाइल्ड पेंशन (Widow or Child Pension)
अगर सदस्य की नौकरी में रहते हुए EPF खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी और 25 साल से कम उम्र के दो बच्चों को एक साथ पेंशन दी जाती है। यदि सदस्य के दो से अधिक बच्चे हैं तो पहले दो बच्चे, जो 25 वर्ष से कम आयु के हैं उन्हें पेंशन दी जाएगी। वहीं, जब बड़ा बच्चा 25 साल से बड़ा हो जाएगा तो उसकी पेंशन बंद हो जाएगी और तीसरे की पेंशन शुरू हो जाएगी। इस तरह से क्रम चलता रहेगा। इस स्थिति में 50 साल की उम्र या 10 साल की सर्विस का नियम लागू नहीं होता। इस पेंशन के लिए भी सदस्य का एक महीने का अंशदान भी जमा होना भी पर्याप्त है।
इन तीन प्रमुख पेंशन के अलावा, EPFO अन्य प्रकार की पेंशन भी ऑफर करता है, जिनमें ऑर्थरिटी पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, नॉमिनी पेंशन, और डेपेंडेंट पेंशन शामिल हैं।
4. डिसेबल्ड पेंशन (Disabled pension)
अगर EPF अकाउंट होल्डर स्थायी या अस्थायी रूप से disable हो जाते हैं, तो वे इस पेंशन के लिए पात्र होंगे। इसके लिए 10 साल की सेवा या 50 साल की न्यूनतम उम्र की जरूरत नहीं है। यहां तक कि अगर किसी ने सिर्फ एक महीने का योगदान दिया है, तो भी वे इस पेंशन के लिए योग्य हैं।
5. अनाथ पेंशन (Orphan Pension)
अगर EPF अकाउंट होल्डर और उनकी विधवा का निधन हो जाता है, तो 25 साल से कम उम्र के दो बच्चों को orphan pension मिल सकती है। जैसे ही बच्चे 25 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं, यह पेंशन बंद हो जाएगी।
6. नॉमिनी पेंशन
अगर EPF अकाउंट होल्डर ने अपने निधन के बाद किसी को पेंशन के लिए नॉमिनेट किया है, तो वह nominee पेंशन प्राप्त कर सकता है। यह e-nomination EPFO पोर्टल पर की जा सकती है।
7. डिपेंडेंट पेरेंट्स पेंशन (Dependent parents’ pension)
अगर EPF अकाउंट होल्डर अविवाहित है और उनका निधन हो जाता है, तो उनके पिता और पिता के निधन के बाद उनकी मां को जीवनभर पेंशन मिलने का प्रावधान है। यह पेंशन माता-पिता को तभी मिलेगी यदि सदस्य ने किसी को नामांकित नहीं किया हो।