9 सितंबर को होने वाली GST काउंसिल की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले GST का मामला भी शामिल है. कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि स्वास्थ्य बीमा पर GST को या तो कम किया जाए या पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए. यदि ऐसा होता है, तो आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और उनके लिए बीमा लेना सस्ता हो जाएगा. बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कंडीशन रिपोर्ट समेत कई अन्य मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, फिटमेंट समिति जीवन, स्वास्थ्य और री-इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगे GST और इससे संबंधित रेवेन्यू की रिपोर्ट पेश करेगी.
मिल सकती है टर्म इंशोयरेंस पर छूट
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो इस बैठक में सरकार टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों को GST से छूट देने की औपचारिक मंजूरी दे सकती है. पिछले कुछ दिनों से बीमा पॉलिसियों को GST से बाहर करने की मांग बढ़ती जा रही है. वर्तमान में टर्म इंश्योरेंस प्लान पर 18% GST लागू है.
बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह तय किया जाएगा कि क्या स्वास्थ्य बीमा पर मौजूदा 18% टैक्स को कम किया जाए या कुछ कैटेगरी, जैसे सीनियर सिटीजन के लिए विशेष छूट दी जाए. जीवन बीमा प्रीमियम पर GST दर में कटौती के मुद्दे पर भी चर्चा होगी.
गेमिंग पर आ सकता है फैसला
ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में केंद्र और राज्य के टैक्स अधिकारियों द्वारा एक कंडीशन रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसमें 1 अक्टूबर 2023 से पहले और बाद के GST रेवेन्यू का डिटेल होगा. 1 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28% GST लागू किया गया था. सभी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए यह 28% GST अनिवार्य है.
सरकार को हो रहा फायदा
पहले कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां 28% GST का भुगतान नहीं कर रही थीं, क्योंकि उनका मानना था कि स्किल आधारित और चांस आधारित खेलों पर अलग-अलग टैक्स दरें होनी चाहिए. हालांकि, अगस्त 2023 की बैठक में GST काउंसिल ने स्पष्ट किया था कि सभी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर 28% GST लागू होगा. सरकार ने अगस्त 2024 में 1.75 लाख करोड़ रुपये GST के रूप में जुटाए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 10% अधिक.