Explore

Search

December 26, 2024 5:15 pm

लेटेस्ट न्यूज़

कोर्ट ने कहा- खनिजों पर राज्यों को रॉयल्टी वसूलने का कानूनी अधिकार…….’सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ा झटका!

WhatsApp
Facebook
Twitter
Email

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है, कोर्ट ने कहा है कि संविधान के तहत राज्यों को खदानों और खनिजों वाली भूमि पर कर यानी टैक्स लगाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि निकाले गए खनिज पर देय रॉयल्टी कोई कर नहीं है।

कोर्ट के इस फैसले से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये फैसला राज्य सरकारों के हक में है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ ने 8:1 के बहुमत से ये फैसला सुनाया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सात अन्य जजों के साथ बहुमत से फैसला सुनाया, जबकि जस्टिस बीवी नागरत्ना ने असहमति जताते हुए इनके खिलाफ फैसला सुनाया।

बहुमत के फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को पढ़ते हुए, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि शीर्ष अदालत की सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का 1989 का फैसला, जिसमें कहा गया था कि रॉयल्टी एक कर है, गलत है। वहीं इस फैसले से असहमत जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि राज्यों के पास खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने की विधायी क्षमता नहीं है।

Colored Contact Lenses: कलर्ड कॉन्टेक्ट लेंस का इस्तेमाल है जोखिम भरा……..’खूबसूरती के चक्कर में आंखों से न खेलें…….’

पीठ ने इस बेहद विवादास्पद मुद्दे पर फैसला किया कि क्या खनिजों पर देय रॉयल्टी खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत एक कर है, और क्या केवल केंद्र को ही इस तरह की वसूली करने की शक्ति है या राज्यों को भी अपने क्षेत्र में खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का अधिकार है। हालांकि बहुमत न होने की वजह से उनका फैसला लागू नहीं हो सका।

ताजा खबरों के लिए एक क्लिक पर ज्वाइन करे व्हाट्सएप ग्रुप

Leave a Comment

Advertisement
लाइव क्रिकेट स्कोर