नई दिल्ली के बाटला हाउस में आज बुलडोजर कार्यवाही के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने अदालत के एक आदेश का जिक्र किया. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें अपना आदेश पता है. छुट्टियों के दौरान हम ये सब नहीं करेंगे. हम नोटिस जारी कर सकते हैं लेकिन कोई आदेश नहीं देंगे. हेगड़े ने कहा कि तब तो इलाके पर कार्यवाही हो जाएगी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने मुवक्किल से निर्देश लेकर बताएं. हम मामले को पास ओवर कर रहे हैं.
इस केस को पास ओवर करने का अर्थ है कि कुछ व्यस्ततता होने से मामला आगे के लिए टाल दिया गया है. अब अगली सुनवाई जुलाई में होगी. बता दें कि बाटला हाउस में मौजूद कई दुकानों और मकानों पर यूपी सिंचाई विभाग की तरफ से अवैध निर्माण के मामले में नोटिस जारी किया गया है. याचिका दायर करने वालों की दलील है कि कोर्ट ने कहा था कि 15 दिन का नोटिस चाहिए, लेकिन यहां एक नोटिस चिपकाया गया है और बेदखल करने की कोशिश हो रही है.
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26 मई को जारी हुआ था नोटिस
इस मामले में 26 मई को नोटिस जारी हुआ था. जामिया और ओखला के इन मकानों को हटाने का नोटिस डीडीए यानी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट में इसी पर सुनवाई की सूरत बनी है. अब यहां से ये मामला किस तरह आगे बढ़ता है, इस पर सभी की नजरें होंगी. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला या फिर डीडीसी की कार्रवाई का असर कई लोगों की जिंदगी और जेब पर पड़ेगा. अब जब जुलाई में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है तो क्या आदेश आता है देखने वाला होगा.
