प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए EPF एक भरोसेमंद योजना है. इससे रिटायरमेंट के बाद काफी मदद मिलती है. ईपीएफ में जमा पैसे पर टैक्स में छूट और ब्याज भी अच्छा मिलता है. अगर आपने भी हाल के दिनों में नौकरी बदली है और अपना पुराना EPF अकाउंट नई कंपनी में ट्रांसफर नहीं किया है तो आपको मन में कई सवाल होगा कि क्या पुराने EPF अकाउंट पर ब्याज मिलेगा या नहीं तो चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.
अपने आप नई कंपनी में ट्रांसफर नहीं होता है
जब आप नौकरी बदलते हैं तो आपका ईपीएफ अकाउंट अपने आप नई कंपनी में ट्रांसफर नहीं होता है. इसके लिए आपको ईपीएफओ मेंबर सेवा पोर्ट से ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करनी होती है. जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं तब तक आप पैसा पुराना ईपीएफ अकाउंट में ही रहता है. आपका UAN नंबर वहीं रहता है, लेकिन अकाउंट ट्रांसफर नहीं होता. लेकिन कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल आता है कि क्या ईपीएफ अकाउंट को ट्रांसफर न करने पर भी ब्याज मिलता रहता है? चलिए आपको इसका जवाब बताते हैं.
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ब्याज मिलना बंद हो जाता है
EPFO के नियम के अनुसार अगर आपका EPF अकाउंट निष्क्रिय है तो उसपर 36 महीने यानी 3 साल तक का ब्याज मिलता है. ये ब्याज आखिरी ईपीएफ योगदान से गिना जाता है. अगर इसमें 36 महीनों तक कोई योगदान नहीं किया जाता है और अब कर्मचारी नौकरी नहीं कर रहा है या फिर रिटायर हो गया है तो अकाउंट निष्क्रिय हो जाता है और इसपर ब्याज मिलना बंद हो जाता है.
सिर्फ तीन साल तक ही ब्याज मिलेगा
अगर आपने नौकरी बदलने के बाद अपना ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर नहीं किया है तो आपको पुराने खाते पर सिर्फ तीन साल तक ही ब्याज मिलेगा. उसके बाद से ब्याज मिलना बंद हो जाएगा. इससे आपको ही नुकसान होगा. क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए EPFO ने ब्याज दर 8.25 प्रतिशत मंजूर कर दी है.
