जयपुर, 16 मार्च। श्री कैलाश चन्द्र बिशनोई, महानिरीक्षक पुलिस, जविप्रा, जयपुर ने बताया कि प्रवर्तन शाखा द्वारा आज दिनांकः 16.04.2025 को प्रवर्तन संबंधी निम्नांकित कार्यवाहियां सम्पादित की गईः-
1. जोन-12 निजी खातेदारी करीब 16 बीघा कृषि भूमि पर 03 नवीन अवैध कॉलोनियों का पूर्णतः ध्वस्तीकरण।
2. जोन-पी.आर.एन.(साउथ) सुमेर नगर प्रथम के भूखण्ड संख्या 332 में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ किये गये अवैध निर्माण की पुनः नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही।
3. न्यू सांगानेर रोड़ पर गैर अनुमोदित योजना जयषंकर कॉलोनी की रोड़ सीमा को करवाया कब्जा-अतिक्रमण मुक्त।
4. कृष्णा नगर के प्लॉट नं. 14 में अवैध निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही।
1. जोन-12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित कालवाड रोड ग्राम भोपावास, जिला जयपुर में करीब 04 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सडकें व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।
कैसे करें देखभाल…….’गर्मी में स्किन पर क्यों निकलते हैं ज्यादा पिंपल…….
2. जोन-12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम भोपावास मे ही पहाड़ के पास, जिला जयपुर में करीब 06 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सडके बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।
3. जोन-12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित कालवाड रोड ग्राम भोपावास, सरकारी स्कूल के पीछे, जिला जयपुर में करीब 06 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सडकें व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।
4. जोन-पी.आर.एन.(साउथ) के क्षेत्राधिकार में अवस्थित सुमेर नगर प्रथम में भूखण्ड संख्या 332 व्यवसायिक प्रयोजनार्थ अवैध निर्माण किये जाने पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था।
परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर पूर्व में उक्त भूखण्ड को सील किया गया था उक्त भूखण्ड संख्या 332 सुमेर नगर प्रथम जयपुर को सील मुक्त करने हेतु भूस्वामी द्वारा राज्य सरकार की एसओपी आदेश की पालना में धरोहर राषि जमा करवाने एवं उक्त भवन से अवैध निर्माण हटाने हेतु भवन को सील मुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेष किया गया था.
जिस पर उपायुक्त जोन-पी.आर.एन.(साउथ) कार्यालय से धरोहर राशी की गणना करवायी गई उपायुक्त जोन कार्यालय द्वारा भू-स्वामी को धरोहर राशि रूपये 1,94,250 (एक लाख चौरानवे हजार दो सौ पचास) रूपये का डिमाण्ड पत्र जारी करने पर भूस्वामी द्वारा जरिये चालान संख्या 6930578 के द्वारा राशि 1,94,250(एक लाख चौरानवे हजार दो सौ पचास )रूपये प्राधिकरण कोष में जमा करवाई गई।
तत्पशचात् भू-स्वामी द्वारा उक्त भूखण्ड से 60 दिवस की अवधि अवैध निर्माण स्वंय के स्तर हटाने हेतु अण्डरटेकिंग शपथ पत्र पेष करने पर सक्षम स्तर स्वीकृति प्राप्त कर उक्त भूखण्ड से अवैध निर्माण हटाने हेतु उक्त भूखण्ड को सील मुक्त किया गया। पुनः मौका निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि भूखण्ड स्वामी द्वारा शपथ पत्र में कथन अनुसार 60 दिवस की अवधि समाप्त होने पर अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया। जिस पर एसओपी की पालना नहीं किये जाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर आज दिनांकः 16.04.2025 उक्त भूखण्ड के अवैध निर्माण को इंजिनियरिंग की शाखा की मदद से पुनः नियमानुसार पुख्ता सील किया गया।
5. जोन-पी.आर.एन.(साउथ) के क्षेत्राधिकार में अवस्थित न्यू सांगानेर रोड़ पर गैर अनुमोदित योजना जयषंकर कॉलोनी में रोड़ सीमा पर कब्जा-अतिक्रमण कर टीनषेडनुमा अवैध निर्माण की सूचना प्राप्त होने पर आज दिनांकः 16.04.2025 को जोन-पी.आर.एन.(साउथ) के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से हटवाया जाकर रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।
6.जोन-पी.आर.एन.(साउथ) के क्षेत्राधिकार में अवस्थित कृष्णा नगर प्लॉट नं. 14 में बालकनी का अवैध निर्माण किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर आज दिनांकः 16.04.2025 को जोन-पी.आर.एन.(साउथ) के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा लोखण्डा मषीन व मजदूरों की सहायता से हटवाया गया।
उक्त कार्यवाहियां मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्श चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन-प्रथम, तृतीय, प्रवर्तन अधिकारी जोन-12, पी.आर.एन.(साउथ) तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।