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October 8, 2026 1:19 pm

वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का बड़ा मौका, आज-कल कर सकते हैं आवेदन; फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र की जरूरत नहीं

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मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का इंतजार कर रहे पात्र नागरिकों के लिए राहत की खबर है। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कई राज्यों में अब मतदाता सूची के सतत अद्यतीकरण के तहत नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू है। ऐसे पात्र नागरिक, जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं।

फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र की जरूरत नहीं

SIR प्रक्रिया पूरी हो चुके राज्यों में अब सामान्य मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 के साथ अलग से SIR वाला घोषणा पत्र जमा करने की जरूरत नहीं है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, SIR के दौरान इस्तेमाल किया गया अतिरिक्त घोषणा पत्र उसी विशेष प्रक्रिया तक सीमित था। सामान्य अवधि में मतदाता पंजीकरण के लिए निर्धारित वैधानिक फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है।

कौन कर सकता है आवेदन?

अगर कोई भारतीय नागरिक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है या निर्धारित आगामी क्वालिफाइंग डेट पर 18 वर्ष का होने वाला है और उसका नाम किसी मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो वह नए मतदाता के रूप में फॉर्म-6 के जरिए आवेदन कर सकता है। निर्वाचन आयोग के नागरिक सेवा पोर्टल पर भी नए मतदाता के लिए फॉर्म-6 उपलब्ध है।

किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

फॉर्म-6 के साथ सामान्य तौर पर आवेदक को उम्र/जन्मतिथि और निवास का प्रमाण देना होता है। साथ ही निर्धारित प्रारूप में हालिया पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो भी मांगी जाती है। निर्वाचन आयोग ने उम्र और पते के प्रमाण के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची फॉर्म-6 की गाइडलाइन में दी है।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प

मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग के नागरिक सेवा पोर्टल पर फॉर्म-6 भरने की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा पात्र नागरिक संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (AERO) या बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन करने से पहले नाम जरूर जांचें

नया आवेदन करने से पहले नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जांच लेना चाहिए। अगर नाम पहले से दर्ज है, तो दोबारा नए मतदाता के तौर पर आवेदन करने के बजाय संबंधित सुधार या स्थानांतरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनानी चाहिए। वहीं, जिन पात्र नागरिकों का नाम सूची में नहीं है, वे फॉर्म-6 के जरिए अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस तरह SIR के बाद मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया में पात्र नागरिकों के लिए नाम जुड़वाने का रास्ता खुला है। फॉर्म-6 भरते समय उम्र और निवास से जुड़े जरूरी दस्तावेज सही तरीके से लगाना जरूरी है, ताकि आवेदन के सत्यापन में

Rashmi Repoter
Author: Rashmi Repoter

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