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November 12, 2024 2:56 am

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उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए अब आवेदन 30 जून तक….

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भजनलाल सरकार आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए दूरगामी सोच रखते है। राज्य सरकार का उद्देश्य राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे आगे की पढ़ाई बिना किसी आर्थिक तंगी के पूरी कर सके। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं इसलिए आर्थिक लाभ के साथ उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना का संचालन किया जा रहा है।

आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्रदान करने की दृष्टि से शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए आवेदन की निर्धारित तिथि बढ़ा कर 30 जून कर दी गई है। अब विद्यार्थी 30 जून तक छात्रवृति के लिए आवेदन कर सकता है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई तय थी।

विद्यार्थी वेब पोर्टल www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship अथवा एसएसओ पोर्टल पर SCHOLARSHIP SJE App  अथवा मोबाइल ऐप SJED Application के माध्यम से आनलाइन आवेदन (कक्षा 11 एवं 12वीं के अतिरिक्त) कर सकता है। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/ scholarship अथवा विभागीय वेबसाईट www.sje.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है एवं विभागीय जिला कार्यालय में व्यक्तिशः एवं दूरभाष पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं

विभाग द्वारा संचालित छात्रवृति योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, डॉ अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, डॉ अंबेडकर DNT’s उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति और मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित की जाती है।

पात्रता

योजना के तहत दसवीं कक्षा के पश्चात मान्यता प्राप्त संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेशित विद्यार्थी को ही पात्रता अनुसार छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके लिए विद्यार्थी का राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है।

आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड/जन आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण (उक्त विवरण जनाधार से प्राप्त), दसवीं की अंक तालिका,अंतिम उत्तीर्ण अंकतालिका, राज ई वाल्ट/ डिजी लॉकर से प्राप्त/अपलोड, फीस रसीद (अपलोड) आदि।

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