दिल्ली सरकार की विवादित शराब नीति में कथित घोटाले मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नई पीठ गठित की है. यह पीठ अब 29 जुलाई को सुनवाई करेगी.
दिल्ली शराब घोटाला मामले मे मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया है. सिसोदिया के वकील ने कहा है कि उनके मुवक्किल बीते 16 महीनो से जेल में बंद है और ट्रायल उसी स्टेज में है जो अक्टूबर 2023 में था.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत की सुनवाई के लिए जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सजंय और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ गठित की है.
ईडी और सीबीआई के मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दाखिल की है. पिछले दिनों जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के दूसरे जज जस्टिस सजंय कुमार ने सिसोदिया की जमानत की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था और मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजकर दूसरे बेंच का गठन करने के लिए कहा था.
इससे पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ईडी और सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपनी पहले की जमानत अर्जी को रिवाइव करने की मांग की थी.