Jaipur Traffic Rule Change: एनएच-148 मनोहरपुर-दौसा खंड पर वाहनों की नई गति सीमा तय की गई है. भारी ट्रोला 50 किमी/घं., ट्रक व बसें 60 किमी/घं., हल्के चारपहिया 70 किमी/घं., दुपहिया 60 किमी/घं. और तीनपहिया 50 किमी/घं. चल सकेंगे. यह नियम 4-लेन डिवाइडेड कैरेजवे बनने तक लागू रहेगा.
जयपुर, 1 अक्टूबर 2025 से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 (मनोहरपुर-दौसा खंड) पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा को लेकर नई अधिसूचना लागू हो गई है. परिवहन विभाग की ओर से जारी यह अधिसूचना गजट में प्रकाशित होते ही प्रभावी हो गई है. इसका सीधा असर उन सभी वाहन चालकों पर पड़ेगा जो इस मार्ग से होकर गुजरते हैं.
अलग-अलग वाहनों के लिए तय हुई स्पीड लिमिट
परिवहन विभाग के अनुसार, इस अधिसूचना में सभी श्रेणी के वाहनों के लिए अलग-अलग गति सीमा निर्धारित की गई है.
भारी वाहन (ट्रोला) के लिए अधिकतम सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है.
ट्रक और अन्य भारी वाहन अधिकतम 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकेंगे.
हल्के भारी वाहन के लिए भी यही सीमा लागू होगी यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा.
यात्रियों और हल्के वाहनों के लिए नियम
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर (द्वितीय) धर्मेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यात्री और हल्के वाहनों की गति सीमा भी अलग-अलग तय की गई है.
मध्यम/भारी यात्रा वाहन (बस आदि): 60 किलोमीटर प्रति घंटा
हल्के चार पहिया वाहन (कार आदि): 70 किलोमीटर प्रति घंटा
तीन पहिया वाहन (ऑटो रिक्शा आदि): 50 किलोमीटर प्रति घंटा
दुपहिया वाहन (बाइक/स्कूटर आदि): 60 किलोमीटर प्रति घंटा
इस प्रकार प्रत्येक वाहन श्रेणी के हिसाब से गति सीमा तय की गई है, जिससे सड़क पर संतुलित यातायात और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
सुरक्षा का ध्यान रखते हुए लिया गया निर्णय
यह निर्णय सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है. अक्सर देखा जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन चालकों की तेज रफ्तार दुर्घटनाओं का कारण बनती है. मनोहरपुर-दौसा खंड पर भी ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में अलग-अलग श्रेणी के वाहनों के लिए स्पीड लिमिट निर्धारित करना यात्रियों और राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा.
यह निर्णय सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है. अक्सर देखा जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन चालकों की तेज रफ्तार दुर्घटनाओं का कारण बनती है. मनोहरपुर-दौसा खंड पर भी ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में अलग-अलग श्रेणी के वाहनों के लिए स्पीड लिमिट निर्धारित करना यात्रियों और राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा.
इस अधिसूचना को लेकर यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था अस्थायी होगी. जब तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनएच-148 का मनोहरपुर-दौसा खंड चार लेन का डिवाइडेड कैरेजवे नहीं बन जाता, तब तक यह गति सीमा लागू रहेगी. चार लेन बनने के बाद वाहनों की गति सीमा पर पुनः समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता अनुसार नए नियम लागू किए जाएंगे.
यातायात विभाग की अपील
प्रादेशिक परिवहन विभाग ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे नई गति सीमा का सख्ती से पालन करें. तेज रफ्तार न केवल वाहन चालक बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए भी खतरा बनती है. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालान और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
प्रादेशिक परिवहन विभाग ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे नई गति सीमा का सख्ती से पालन करें. तेज रफ्तार न केवल वाहन चालक बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए भी खतरा बनती है. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालान और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
एनएच-148 पर वाहनों की गति सीमा तय करने का यह कदम सड़क सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अलग-अलग वाहनों के लिए अलग गति सीमा निर्धारित कर सरकार ने यह साफ कर दिया है कि यातायात अनुशासन से ही सड़क सुरक्षा संभव है. आने वाले समय में चार लेन बनने के बाद यातायात और अधिक सुगम और सुरक्षित होगा.
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