देशभर में टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का सिलसिला जोरों पर है. इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है. अब यह तारीख तेजी से नजदीक आ रही है, और टैक्सपेयर्स को जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करना होगा. फिलहाल, टैक्सपेयर्स ITR-1 और ITR-4 फॉर्म के जरिए रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन ITR-2 और ITR-3 जैसे अन्य फॉर्म की एक्सेल यूटिलिटीज अभी तक जारी नहीं की गई हैं.
इस बीच, इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स को और सहूलियत देने के लिए e-Filing पोर्टल पर e-Pay Tax सर्विस के तहत बैंकों की लिस्ट को अपडेट किया है. अब इस लिस्ट में 31 बैंक शामिल हैं, जिनमें कुछ नए बैंक जोड़े गए हैं और कुछ को माइग्रेट किया गया है. यह अपडेट टैक्सपेयर्स को ज्यादा विकल्प देकर टैक्स पेमेंट को और आसान बनाएगा. आइए, जानते हैं इस नई लिस्ट और टैक्स पेमेंट की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से.
इन बैंकों से करें टैक्स पेमेंट
अगर आप e-Filing पोर्टल के जरिए टैक्स पेमेंट करने की सोच रहे हैं, तो पहले यह जान लें कि किन-किन बैंकों के जरिए आप यह काम कर सकते हैं. इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही में अपनी लिस्ट को अपडेट किया है, जिसमें अब 31 बैंक शामिल हैं.
एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिटी यूनियन बैंक,डीसीबी बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक,इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडसइंड बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक, कर्नाटक बैंक, करूर वैश्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आरबीएल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
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इसके अलावा, 2025 में दो नए बैंक इस लिस्ट में जोड़े गए हैं
- तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक (5 मार्च 2025 से प्रभावी)
- यस बैंक (27 जून 2025 से प्रभावी)
ये बैंक टैक्सपेयर्स को e-Filing पोर्टल के जरिए टैक्स पेमेंट की सुविधा देंगे, जिससे प्रक्रिया तेज और सुविधाजनक होगी.
गैर-अधिकृत बैंकों से टैक्स पेमेंट का तरीका
अगर आपका बैंक इस अधिकृत बैंकों की लिस्ट में शामिल नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप NEFT/RTGS या पेमेंट गेटवे के जरिए टैक्स पेमेंट कर सकते हैं. वर्तमान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, फेडरल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक इस सुविधा को दे रहे हैं. इन बैंकों के जरिए आप नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या UPI जैसे विकल्पों का इस्तेमाल करके आसानी से टैक्स का भुगतान कर सकते हैं.
e-Pay Tax की प्रक्रिया
टैक्स पेमेंट की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने e-Filing पोर्टल पर कई सुविधाएं दी हैं. टैक्सपेयर्स को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट (www.incometax.gov.in) पर जाना होगा. यहां क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर प्री-लॉगिन या पोस्ट-लॉगिन विकल्पों का इस्तेमाल करके चालान (CRN) जनरेट करना होगा. चालान जनरेट करने के बाद आप नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, UPI या फिर बैंक काउंटर पर जाकर पेमेंट कर सकते हैं. पेमेंट के बाद चालान की डिटेल्स को ITR में शामिल करना न भूलें, ताकि टैक्स क्रेडिट का दावा किया जा सके.
e-Filing क्या है?
e-Filing का मतलब है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन दाखिल करना. यह एक डिजिटल प्रक्रिया है, जो टैक्सपेयर्स को घर बैठे रिटर्न फाइल करने की सुविधा देती है. इसके लिए आपको PAN आधारित लॉगिन क्रेडेंशियल्स की जरूरत होगी. e-Filing पोर्टल पर आपको प्री-फिल्ड डेटा, स्टेप-बाय-स्टेप गाइड और कई अन्य संसाधन मिलते हैं, जो फाइलिंग को आसान बनाते हैं. इसके अलावा, रिटर्न वेरिफिकेशन के लिए Aadhaar OTP, नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) जैसे विकल्प भी उपलब्ध हैं. यह प्रक्रिया न केवल समय बचाती है, बल्कि पारदर्शिता भी सुनिश्चित करती है.
