पति को हिजड़ा बताना मानसिक क्रूरता के समान है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्थानीय पारिवारिक अदालत द्वारा पति के पक्ष में दिए गए तलाक के फैसले को बरकरार रखा है। पति-पत्नी के बीच हुए झगड़े के दौरान पत्नी ने पति को बेवफा कह दिया. इसके अलावा उसने अपनी सास पर नपुंसक को जन्म देने का ताना भी मारा।
जिसके आधार पर पति ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दी। फैमिली कोर्ट ने पत्नी की टिप्पणियों को मानसिक क्रूरता मानते हुए तलाक मंजूर कर लिया. अब हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा है.
दोनों ने 2017 में शादी कर ली. बाद में दोनों के बीच अनबन हो गई और पत्नी कुछ समय तक अपने मामा के घर रहने लगी। इससे परेशान होकर पति ने तलाक की अर्जी लगा दी।
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क्या है पति का आरोप?
तलाक की अर्जी में पति ने आरोप लगाया कि महिला पॉर्न और मोबाइल गेम्स की आदी थी। उसने शारीरिक संबंध बनाते समय वीडियो बनाने को कहा। साथ ही पत्नी ने रात में कम से कम 15 मिनट और तीन बार सेक्स करने की जिद की. लेकिन मैं शारीरिक रूप से उसका मुकाबला करने में सक्षम नहीं थी, इसलिए वह मुझे हिजड़ा कहकर ताने मारती थी और खुलेआम कहती थी कि वह किसी और से शादी करना चाहता है।