वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के बजट में मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है. उन्होंने सैलरीड क्लास और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए 12 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी को पूरी तरह से टैक्स फ्री करने की घोषणा की है. इसके अलावा उन्होंने टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया है. इनकम टैक्स में यह छूट न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन सिलेक्ट करने वाले टैक्सपेयर्स को मिलेगी. 12 लाख रुपये तक की आमदनी टैक्स फ्री होने के साथ ही 75000 रुपये के स्टैडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिलेगा. इस तरह आपकी टैक्स फ्री आमदनी 12 लाख से बढ़कर 12.75 लाख रुपये हो गई.
8 से 12 लाख तक की आमदनी पर 10 प्रतिशत टैक्स
लेकिन इस सबके बीच आम आदमी नए टैक्स स्लैब को लेकर थोड़ा कंफ्यूज नजर आ रहा है. लोग सोशल मीडिया यह सवाल कर रहे हैं कि जब सरकार ने नए स्लैब के तहत चार लाख से आठ लाख रुपये तक की आमदनी पर 5 प्रतिशत आयकर और 8 से 12 लाख तक की आमदनी पर 10 प्रतिशत टैक्स लगाया है तो फिर 12 लाख तक की इनकम पर जीरो इनकम टैक्स कैसे हुआ. अगर आपका भी कुछ इसी तरह का सवाल है तो आइए हम आपको इस बारे में विस्तार से समझाते हैं.
अब क्या है इनकम टैक्स का फंडा?
12 लाख तक की आमदनी से सीधा सा मतलब यह हुआ कि यदि आप सालाना 12.01 लाख रुपये भी कमाते हैं तो आपको चार लाख से ऊपर की पूरी आमदनी यानी 8.01 लाख रुपये पर पूरा टैक्स देना होगा. इसके लिए पहले 12 लाख तक की कैलकुलेशन समझते हैं. नए टैक्स स्लैब के अनुसार 4.01 लाख से 8 लाख रुपये तक की आमदनी पर 5 प्रतिशत के हिसाब से 20,000 रुपये का टैक्स हुआ. इसी तरह आठ से 12 लाख तक की आमदनी पर 10 प्रतिशत के हिसाब से 40,000 रुपये टैक्स हुआ. इस तरह यह कुल मिलाकर 60000 रुपये का टैक्स हुआ. लेकिन वित्त मंत्रालय की तरफ से सेक्शन 87A के तहत इसमें आपको रिबेट दी जाएगी. यानी आपका टैक्स 60000 रुपये हुआ और इस पर आपको रिबेट मिलेगी.
12 लाख से ज्यादा आमदनी हुई तो…
12 लाख से 16 लाख रुपये तक की आमदनी पर 15 प्रतिशत टैक्स स्लैब के हिसाब से 60000 रुपये का टैक्स बना. इस हिसाब से आपको 1.2 लाख रुपये का टैक्स देना होगा. इसी तरह यदि 16,00,001 से 20,00,000 रुपये पर 20% के हिसाब से 80000 रुपये टैक्स हुआ. इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि आपको कुल दो लाख रुपये का टैक्स देना होगा. आपको बता दें हर इनकम ग्रुप वाले को आयकर विभाग की तरफ से दिये जाने वाले स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा. टैक्स की इस राशि पर सेस की कैलकुलेशन अलग से होगी.
न्यू टैक्स रिजीम के तहत संशोधित स्लैब-
>> 4,00,000 रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं
>> 4,00,001 से 8,00,000 रुपये 5%
>> 8,00,001 से 12,00,000 रुपये 10%
>> 12,00,001 से 16,00,000 रुपये 15%
>> 16,00,001 से 20,00,000 रुपये 20%
>> 20,00,001 से 24,00,000 रुपये 25%
>> 24,00,001 से अधिक आय पर 30%