इस साल की दूसरी लोक अदालत 10 मई 2025 को लगने वाली है. इस अदालत में आपको पेंडिंग चालानों से छुटकारा मिल जाएगा. आपको चालान का निपटारा कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा. लेकिन कई बार मन में सवाल आता है कि आखिर इस अदालत में सब चालान माफ कैसे हो जाते हैं. क्या सिग्नल तोड़ने पर कटा चालान माफ किया जाएगा. ऐसे सभी सवालों के जवाब आपको यहां मिल जाएंगें, लोक अदालत में ये चालान माफ होगा या नहीं. लोक अदालत का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है.
लोक अदालत में क्या ये चालान माफ होगा या नहीं?
लोक अदालत में ट्रैफिक चालान को माफ नहीं किया जाता है. लेकिन आपके चालान को रद्द या उसका जुर्माना कम किया जा सकता है. लोक अदालत में बेसिक ट्रैफिक रूल्स के उल्लघनों पर कटा चालान माफ या कम किया जा सकता है. इसमें सीट बेल्ट के लिए कटा चालान, रेड लाइट तोड़ने वाला चालान, गलत लेन में कार चलाना या हेलमेट नहीं पहनने के वजह से कटा चालान शामिल है.
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इन बातों का रखें ध्यान
लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जहां आपका चालान कटा है, वहीं की लोक अदालत में मामला निपटाया जाएगा. इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट भी जरूरी है. जिसमें चालान की कॉपी, व्हीकल के डॉक्यूमेंट और पहचान पत्र साथ लेकर जाना जरूरी है. लोक अदालत के तय समय से कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचें. नहीं तो आपके चालान की सुनवाई भी नहीं की जाएगी.
यदि आप नोएडा या गुरुग्राम में रहते हैं लेकिन आपका चालान दिल्ली में कटा है, तो आपको चालान की सुनवाई के लिए दिल्ली की लोक अदालत में ही जाना होगा. गुरुग्राम या नोएडा की लोक अदालत में दिल्ली के चालानों की सुनवाई नहीं होती है.
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस
इसके लिए सबसे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी (NALSA) की ऑफिशियल वेबसाइट nalsa.gov.in पर जाएं. Apply Legal Aid पर क्लिक करें. रिक्वेस्ट फॉर्म भरें. इसमें मांगी सभी डिटेल्स भरें और डॉक्यूमेंट अपलोड करें. इसके बाद फॉर्म सबमिट करें. आपके मेल पर टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर आएगा. टोकन नंबर, अपॉइंटमेंट लेटर और जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर लोक अदालत के तय समय पर पहुंच जाएं.
