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December 22, 2025 9:56 pm

ये हो सकते हैं बदलाव…….’बजट में टैक्सपेयर्स को सौगात दे सकती हैं निर्मला सीतारमण……

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देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी. बजट सेशन 31 जनवरी को ही शुरू हो जाएगा. यह तीसरी बार सत्ता में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट का दूसरा फुल बजट होगा. इससे पहले सरकार बनने के बाद जुलाई 2024 में वित्त मंत्री ने आम बजट देश के सामने पेश किया, जिसमें टैक्स से लेकर कई सेक्टरों को राहत दी गई थी. इस बार पेश होने वाले बजट में भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और खपत को बढ़ाने के लिए टैक्सपेयर्स को सौगात दे सकती है. आइए समझते हैं आगामी बजट में टैक्सपेयर्स के लिए क्या बदलाव हो सकते हैं.

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टैक्सपेयर्स को हैं उम्मीदें

इनकम टैक्स भरने वालों के लिए अभी दो तरीके की रिजीम है. पहली तो ओल्ड टैक्स रिजीम है जो कि शुरू से है. वहीं, दूसरी टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम है, जिसे सरकार ने साल 2020 में शुरू किया था. सरकार इसी टैक्स रिजीम को आगे बढ़ाने के लिए कई अहम फैसले कर सकती है. ऐसा माना जा रहा है कि कंजप्शन को बढ़ाने के लिए नई टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव किया जा सकता है. आइए समझते हैं कि सरकार बजट में टैक्सपेयर्स के लिए क्या कर सकती है.

टैक्स फ्री इनकम में बढ़ोतरी

केंद्र सरकार मिडिल क्लास को राहत देने के लिए टैक्स फ्री इनकम की लिमिट को बढ़ा सकती है. अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 7 लाख 75 हजार रुपये की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होता है. सरकार इस लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक कर सकती है. वहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को भी सरकार 75 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर सकती है. क्योंकि पिछले बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की 50 हजार रुपये की लिमिट को बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया था.

टैक्स स्लैब में बदलाव

केंद्रीय बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती हैं. सरकार का मुख्य लक्ष्य है कंजप्शन को बढ़ाना. इसके लिए सरकार ऐसा प्लान बना रही है कि मिडिल क्लास के हाथों में ज्यादा से ज्यादा पैसा रहे. जब उनके हाथों में पैसा रहेगा तो वह ज्यादा खर्च भी कर पाएंगे और खर्च बढ़ेगा, तो देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी. इसके लिए आगामी बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है. ऐसा माना जा रहा है कि 20 फीसदी टैक्स देने वालों के लिए टैक्स इनकम की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है. जो अभी 12 से 15 लाख रुपये के बीच है. उसे 20 लाख रुपये तक किया जा सकता है.

DIYA Reporter
Author: DIYA Reporter

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